नियुक्ति से वंचित रहे मराठा उम्मीदवारों को राहत
उन उम्मीदवारों की ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग का लाभ देकर नियुक्ति
मुंबई दि.18– सामाजिक-आर्थिक पिछडा प्रवर्ग (एसईबीसी) से आर्थिक रुप से पिछडा घटक (ईडब्ल्यूएस) में विकल्प दिए और जिनका चयन 9सिंबतर 2020 के पूर्व हुआ है ऐसे उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग का लाभ देने का निर्णय राज्यमंत्री मंडल ने गुरुवार को लिया. एैसे विद्यार्थियों को चयन प्रक्रिया व उम्मीदवारों की वैध सिफारिश के मुताबिक नियुक्ति की जाने वाली हैं.
इस निर्णय का लाभ वर्ष 2014 से 9 सिंतबर 2020 की कालावधी में चयन हुए एसईबीसी उम्मीदवारों को अनुज्ञेय किए गए ईडब्ल्यूएस विकल्प ग्राह्य मानकर पश्चात पूर्ण की गई, चयन प्रक्रिया में नियुक्ति से वंचित रहे उम्मीदवारों को मिलने वाली हैं. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित याचिका के अंतिम फैसले के अधिन रहकर यह नियुक्ति दी जाने वाली हैं. मराठा आरक्षण कानून में सर्वोेच्च न्यायालय ने 9 सिंतबर 2020 को अंतरिम स्थगिति दी और 5 मई 2021 को कानून रद्द किया. उसके पूर्व ईएसबीसी कानून 2014 व एसईबीसी कानून 2018 के तहत चयनीत हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति अदालत व्दारा स्थगिति देने के पूर्व विविध कारणों से अटकी पडी थी. इसमें नौकर भर्ती की पाबंदी, कोविड-19, लॉकडाउन आदि कारणों से उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिली थी. ऐसे उम्मीदवारों को महाराष्ट्र अधिसंख्य पद की निर्मिती व चयन किए उम्मीदवारों की नियुक्ति अधिनियम 2022 के मुताबिक नियुक्ति देने का निर्णय इसके पूर्व ही लिया गया.
* शासकीय भर्ती परीक्षा कंपनी से लेने मंजूरी
शासकीय पद भर्ती की स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन व आबीपीएस कंपनियों की तरफ से लेने गुरुवार को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में दी गई. इस कारण भर्ती प्रक्रिया शुरु होने का मार्ग खुला हुआ हैं. स्वास्थ्य, म्हाडा की परीक्षा में हुए गैर व्यवहार के बाद नामचिन कंपनियों के जरिए शासकीय भर्ती परीक्षा लेने का निर्णय शासन ने लिया था.
लोकसेवा आयोग के कक्ष के बाहर गट ब, क और ड यह पद सीधी सेवा से भरते समय अब इन कंपनियों के जरिए स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन प्रणाली से ली जाने वाली हैं. इन दोनो कंपनियों ने दिए करार के प्रारुप को मंजूरी दी गई. संबंधित विभाग व्दारा पद भर्ती करते समय ऑनलाइन प्रणाली से प्रत्येक पद भर्ती प्रक्रिया व स्पर्धा परीक्षा लेने के लिए इन कंपनियों के साथ समन्वय करार करना हैं.
* समृद्धि महामार्ग के निमार्ण कार्य के गौणखनिज बाबत जुर्माने के आदेश रद्द
– हिंदूहृदयसम्राट बालासाहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण कार्य के लिए गौणखनिज बाबत जुर्माना कार्रवाई के आदेश रद्द करने का निर्णय मंत्री मंडल ने लिया हैं.
– महामार्ग के लिए आवश्यक रहे गौणखनिज के उत्खनन पर कर योग्य रहे स्वामित्वधन लगाने छूट दी गई हैं.
– कुछ प्रकरण दंडनीय कार्रवाई के लिए किए आदेश के विरोध में संबंधित ठेकेदारों ने अलग-अलग प्राधिकरण के पास अपील की सुनवाई शुरु हैं तथा कुछ प्रकरण में राजस्व यंत्रणा व्दारा वसूली की कार्रवाई शुरु की गई हैं. यह कार्रवाई निर्देशानुसार न की रहने से रद्द करने का निर्णय लिया गया.
* सेवानिृत्त स्वाधीनता सैनिकों के वेतन में दोगुनी वृद्धि
– वर्तमान में 10 हजार रुपए
– पश्चात 20 हजार रुपए
– भारतीय स्वाधीनता संग्राम, मराठवाडा मुक्ति संग्राम व गोवा मुक्ति संग्राम के स्वाधीनता सेैनिकों को इसका लाभ मिलने वाला हैं. इसके लिए वर्षीक 74.75 करोड रुपए अधिक खर्च आएगा.