स्पा में देहविक्री का मुख्य आरोपी कब होगा गिरफ्तार

अमरावती / दि.4 – स्थानीय कैम्प परिसर स्थित नेक्स्ट लेवल मॉल में स्थित ‘स्पा 99’ में मसाज की आड लेकर चल रहे देह व्यवसाय का बुधवार को अपराध शाखा द्बारा पर्दाफाश किया गया. जिसके बाद जब्त सामान को गाडगे नगर पुलिस के हवाले कर वहां स्पा मालिक, जगह मालिक व व्यवस्थाप के खिलाफ पिटा कानून के तहत अपराध दर्ज करवाया गया. इस मामले में अपराध शाखा की युनिट 2 ने अपनी ड्यूटी को शानदार तरिके से पूरा किया. ऐसे में अब सभी का ध्यान इस बात की ओर लगा हुआ है कि क्या इस मामले मेें आगे जांच कर रही गाडगे नगर पुलिस द्बारा स्पा मालिक व जगह मालिक को कब गिरफ्तार किया जाएगा.
बता दे कि करिब सवा साल के उपरांत पिटा कानून के तहत हुई इस कारवाई के चलते शहर के कुछ चुनिंदा स्पा होटल व मॉल में चलनेवाले देह व्यवसाय के गोरख धंदे का मामला एकबार फिर चर्चा में है. स्पा 99 में मसाज के लिए आनेवाले ग्राहकों को आकर्षित करते हुए उनकी जेब खाली की जाती थी. ऐसे में अब गाडगे नगर पुलिस मामले की जांच करनेवाली है. परंतु गाडगे नगर पुलिस फिलहाल एसएसआय कलम की हत्या के मामले की जांच में जुटी हुई है. जिसके चलते गाडगे नगर पुलिस द्बारा स्पा मालिक राकेश (रतलाम) व जगह मालिक अभिजीत (रहाटगांव) को कब गिरफ्तार किया जाता है इस बात कि ओर सभी की निगाहे लगी हुई है. क्योंकि ये दोनों ही लोग फिलहाल फरार चल रहे है. वहीं स्पा के व्यवस्थापक को पुलिस द्बारा हिरासत में लेते हुए उसे पुछताछ की जा रही है.
‘उस’ स्पा व होटल पर कब होगी कार्रवाई
शहर में बडनेरा रोड स्थित एक मॉल में चलनेवाले स्पा सहित पुराना बायपास रोड स्थित एक होटल में देहविक्री का गोरखधंदा चलने की खुलेआम चर्चा है. ऐसे में अब यह सवाल पुछा जा रहा है कि इन दोनों स्थानों पर चलनेवाले देह व्यवसाय को लेकर पुलिस द्बारा कब कार्रवाई की जाएगी. खास बात यह है कि इससे पहले गाडगे नगर पुलिस स्थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 कैफे में युवाओं को अंतरन क्षणों के लिए जगह उपलब्ध कराए जाने के मामले सामने आ चुके है. वही शहर में कई स्थानों पर चोरी छिपे तरिके से देहव्यवसाय के अड्डे चलने की जानकारी है.
राजापेठ के मॉल में भी हुई थी कार्रवाई
बता दे कि विगत 30 मार्च को बडनेरा रोड पर एक मॉल में स्थित स्पा से 7 युवतियों को कब्जे में लिया गया था. जिनसे उस स्पा में मसाज की आड लेते हुए देह व्यापार कराया जाता था. उस समय भी स्पा मालिक सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज किए गए थे.
क्या हैं पिटा एक्ट
इम्मॉरल ट्राफिक प्रिवेंशन एक्ट (पीआयटीए) यानी पिटा एक्ट का उद्देश महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तस्करी व वेश्या व्यवसाय को रोकना है. इस कानून के तहत वेश्या व्यवसाय को चलाने व उसमें शामिल रहने वाले लोगों के लिए सजा का प्रावधान है.

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