स्कूल बस के योग्यता प्रमाणपत्र का जिम्मा किसका?
आरटीओ के कामों पर सवालिया निशान, अभिभावकों में बच्चों के लेकर चिंता

* शहर में 912 स्कूल बसों का पंजीयन, केवल 678 वाहनों के पास योग्यता प्रमाणपत्र
अमरावती /दि.20– आगामी कुछ दिनों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी. वहीं कुछ शालाओं में तो नए शैक्षणिक सत्र शुरु भी हो गए है. जिसके चलते अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को स्कूल वैन व स्कूल बस के जरिए स्कूल भेजना शुरु कर दिया गया है. परंतु शालेय विद्यार्थियों को घर से स्कूल तक लाने-ले जाने का काम करनेवाले स्कूल बस व स्कूल वैन जैसे वाहन सडक पर चलाए जाने योग्य हैं भी अथवा नहीं, इसकी ओर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है. जिसके चलते प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय के कामकाज पर सवालिया निशान लगते नजर आ रहे है.
जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर में 912 स्कूल बसों का पंजीयन हुआ है. जिसमें से 678 वाहनों के पास ही आरटीओ की ओर से जारी योग्यता प्रमाणपत्र है. वहीं आरटीओ कार्यालय अंतर्गत अब तक 30 फीसद स्कूल बस व वैन चालकों ने अपने वाहनों के योग्यता प्रमाणपत्रों का नूतनीकरण नहीं किया है. वहीं जनवरी से मई 2025 के दौरान आरटीओ कार्यालय द्वारा केवल छिटपूट कार्रवाईयां ही की गई है. मनुष्यबल का अभाव रहने की वजह को आगे करते हुए आरटीओ द्वारा एकतरह से स्कूल बस व स्कूल वैन चालकों को मानों अघोषित छूट दी गई है. जिसके चलते एकतरह से स्कूल बस व स्कूल वैन से आना-जाना करनेवाले शालेय विद्यार्थियों की जान के साथ खिलवाड चल रहा है.
* 912 स्कूल बसों का पंजीयन
अमरावती आरटीओ में स्कूल बस व वैन के तौर पर कुल 912 वाहनों का पंजीयन हुआ है. ऐसे वाहनों द्वारा बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाने का काम किया जाता है.
* 678 स्कूल बस चालकों के पास योग्यता प्रमाणपत्र
अमरावती आरटीओ के पास अब तक केवल 678 स्कूल बस व वैन चालकों ने अपने वाहनों की पडताल करते हुए योग्यता प्रमाणपत्र हासिल किया है. वहीं विद्यार्थियों की सुरक्षा का ज्वलंत प्रश्न रहने के बावजूद अब तक 233 स्कूल बस व वैन चालकों ने आरटीओ से अपने वाहनों का योग्यता प्रमाणपत्र हासिल नहीं किया है.
* क्या है योग्यता नूतनीकरण?
वाहनों के योग्यता प्रमाणपत्र में वाहनो के ब्रेक, टायर, लाइट, आसन व्यवस्था, प्रथमोपचार पेटी, आपातकालिन मार्ग व अन्य सुरक्षा प्रणाली की जांच की जाती है. तय मियाद खत्म होने के बाद योग्यता प्रमाणपत्र का नूतनीकरण नहीं कराए जाने पर वाहनों को सडकों पर चलाना गैरकानूनी माना जाता है.
* पांच माह में 359 स्कूल बस व वैन पर कार्रवाई
जनवरी से मई 2025 तक पांच माह की कालावधि में आरटीओ द्वारा 359 स्कूल बस व वैन की जांच कर कार्रवाई की. जिसमें से 55 स्कूल बसों को दोषी पाया गया.
– साथ ही विद्यार्थियों को लाने-ले जाने का काम करनेवाले 144 अवैध वाहन भी आरटीओ द्वारा पकडे गए. इन 359 वाहनों की जांच-पडताल के दौरान की गई कार्रवाई के जरिए 75 हजार रुपए का दंड भी सरकारी तिजोरी में जमा हुआ.
* स्कूल बस योग्यता प्रमाणपत्र को लेकर जल्द ही शाला समिति तथा स्कूल बस व वैन चालकों की बैठक बुलाई जाएगी. साथ ही योग्यता प्रमाणपत्र नहीं रहनेवाले वाहनों को सडक पर नहीं चलने दिया जाएगा.
– प्रशांत देशमुख
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती.
* अभिभावकों द्वारा भी ध्यान दिया जाना जरुरी
अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल लाने-ले जानेवाले का काम करनेवाली स्कूल बस व वैन के सभी दस्तावेजों की जांच-पडताल करनी चाहिए. योग्यता प्रमाणपत्र, वाहन लाईसेंस व परमीट एवं इंशूरन्स के वैध रहने की पुष्टि करनी चाहिए. साथ ही वाहन में अग्निशमन यंत्र, प्रथमोपचार पेटी, जीपीएस ट्रैकर, स्पीड गवर्नर एवं आपातकालिन स्थिति में बाहर निकलने का दरवाजा व्यवस्थित है अथवा नहीं इसकी भी सही तरीके से तस्दीक कर लेनी चाहिए. क्योंकि अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर ध्यान देने की सबसे पहली जिम्मेदारी अभिभावकों की ही होती है.





