पैसो के लिए महिला की हत्या, उम्रकैद की सजा कायम

नागपुर/दि.5 – उधारी के पैसों के लिए पडोसी महिला की हत्या करनेवाले आरोपी की उम्रकैद व अन्य सजा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में कायम रखी है. न्यायमूर्ति अनिल पानसरे व न्यायमूर्ति सिध्देश्वर ठोंबरे ने यह फैसला सुनाया. यह घटना वर्धा शहर की है. आरोपी का नाम गजानन नगर निवासी कवडू उर्फ कविश क्षीरसागर (35) है. जबकी मृतक का नाम संगीता अनिल परसराम था.
29 अगस्त 2016 को सुबह 9 बजे संगीता और उसकी बहन ममता धामणकर बातचीत करती हुई घर में बैठी थी. उस समय आरोपी संगीता के घर के सामने आया और उधारी के पैसों को लेकर गालीगलौच करने लगा. कुछ समय बाद वह संगीता के घर में घुसा और उसके गले और पेट पर चाकू से वार किए. संगीता जान बचाने के लिए घर के बाहर भागी तब आरोपी ने उसके बाल पकडकर नीचे गिराया. पश्चात उसके सीर पर चार दफा बडे पत्थर से वार किए. इस घटना में संगीता की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. आरोपी ने ममता को भी जख्मी किया. 14 फरवरी 2020 को सत्र न्यायालय ने हत्या समेत अन्य विविध अपराधों के लिए दोषी ठहराकर कवडू क्षीरसागर को उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा समेत अन्य सजा सुनाई. इस कारण आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. आरोपी के पास तेज धारवाला चाकू था. वह हत्या करने के मकसद से ही संगीता के घर में गया था. उसके खिलाफ डीएनए रिपोर्ट व अन्य तकनीकी सबूत भी है. साथ ही विविध ठोस सबूत की तरफ अतिरिक्त सरकारी वकील एड. संजय डोईफोडे ने ध्यान केंद्रीत किया.





