314 ग्रामपंचायतों में 5 वर्ष के लिए महिला राज
7 व 8जुलाई को ग्राप निहाय निकाला जाएगा आरक्षण ड्रॉ

* जिलाधिकारी ने दिए आदेश
अमरावती/ दि.2-ग्रामविकास विभाग ने 17 जून को घोषित किए गए सुधारित संरपंच आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाती, जमाती, नामाप्र व सर्व साधारण सर्वग की 725 ग्रामपंचायतो के महिला आरक्षण पदो के लिए 7 व 8 जुलाई को लकी ड्रॉ निकाल जाएगा ऐसे आदेश जिलाधिकरी आशिष येरेकर मंगलवार को जारी किए है जिसमें संबंधित तहसीलदारो को प्राधिकृत किए गए इसमें एसडीओं नियंत्रण अधिकारी रहेगे.
इस संदर्भ में राजपत्र 5 मार्च 2025 को प्रकाशित कि या गया था जिसमें आगामी 5 वर्ष के लिए यानी 4 मार्च 2030 तक यह आरक्षए कायम रहेंगा. इसमे विशेष यह है की 6 महिनो में जिले की कम से कम 550 ग्राम पंचायतो के चुनाव घोषित किए जाने कि संभावना है. उसमें सीधे जनता से सरपंच चुना जाएगा. और सरपंचो को कानूनन अधिक अधिकार बाहल किए गए है जिसकी वजह से सरपंच पद के चुनाव के लिए कडा संर्घष होगा.
जिले में मेलघाट क्षेत्र में पेसा कानून पर अमल हो रहा है. चिखलदरा व धारणी तहसील में 116 सरपंच पद अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित है. इससे पूर्व महिला आरक्षण निश्चित किया गया है. इसके अलावा जिले के 725 ग्रामपंचायतो मे अब 7 व 8 जुलाई को महिला आरक्षण का लकी ड्रॉ निकाले जाने से प्रशासन सहित राजनिती क्षेत्र में हलचले बढी है.
आरक्षण ड्रॉ कार्यक्रम
7 जुलाई को अमरावती, भातकुली, चांदूर रेलवे, मोर्शी, दर्यापूर व अचलपुर तहसील मे महिला आरक्षण का ड्रॉ तथा 8 जुलाई को नांदगाव खंडेश्वर, तिवसा, धामनगांव रेलवे, वरूड,अंजनगावं सुर्जी व चांदूर बाजार तहसील मे महिला सरपंच पद का आरक्षण निकाला जाएगा.
विषम संख्या के महिला आरक्षण को फायदा
जिले की 725 ग्रामपंचयतो में 50 प्रतिशत महिला पद आरक्षित है. उसी के अनुसार सरपंच पद का आरक्षण निश्चित हुआ है. जिसमें जो ग्रामपंचायत की संख्या विषम होगी उसका फायदा महिला सरपंच पद के आरक्षण होगा. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत चुनाव 1964 के अनुसार पद आरक्षित की गए है.
इस प्रकार है सरपंच पद का आरक्षण
अनुसूचित जाती 136 (71 पद महिलओं के लिए)
अनुसूचित जमाली 55 (31 पद महिलाओं के लिए)
नामाप्र 196 (100 पद महिलाओंके लिए)
सर्व सामान्य सर्वग 138 (173 पद महिलाओं के लिए)





