यवतमाल/ दि.18– विवाह का प्रलोभन देते हुए नाबालिग युवती पर बलात्कार करने वाले आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला कल गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एस.डल्ब्यू चव्हाण की अदालत ने सुनाया.
सचिन कुलसंगे (33, टाकली, तहसील रालेगांव) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. 22 जून 2017 को लडकी घर में अकेली थी. उसे अंजीगांव के बालवाडी में ले जाकर उसपर बलात्कार किया. इसी तरह इससे पहले भी विवाह का प्रलोभन देकर आबरु लूटी थी. पीडित लडकी ने पहले वडनेरा थाने में शिकायत दी. इसके बाद रालेगांव पुलिस थाने में शिकायत दी. इस पर रालेगांव पुलिस ने अपराध दर्ज किया. तहकीकात पूरी कर दोषारोपपत्र अदालत में पेश किया. सरकारी पक्ष की ओर से 6 गवाहों के बयान लिये गए. पीडित युवती, स्वास्थ्य अधिकारी, जांच अधिकारी के बयान मान्य किये गए. धारा 363 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना व दफा 376 के तहत 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम वसूल कर पीडित युवती को देने के आदेश दिये गए. सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील एड.संदीप दरडा ने दलीले पेश की.