यवतमाल

युवती के साथ अश्लिल छेडखानी करने वाले को 2 वर्ष कारावास

यवतमाल/ दि. 8- यवतमाल से बोरिअरब आते समय वाहन चालक आरोपी संजय त्रिवेदी ने युवती के साथ अश्लिल छेडखानी की. इस मामले में अदालत ने त्रिवेदी को दोषी करार देेते हुए दो वर्ष साधा कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. पीडित लडकी के अनुसार 10 सितंबर 2015 की दोपहर 2 बजे वह उसकी मां के साथ यवतमाल से बोरीअरब आरोपी के वाहन से आ रही थी. इस दौरान संजय गोवर्धन त्रिवेदी ने युवती के साथ छेडखानी की. इसपर पुलिस ने अपराध दर्ज कर दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया. दारव्हा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी श्रीमती ए. ए. पुंड ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई. सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील वी. पी. सोगे ने दलीले पेश की. काँस्टेबल प्रदीप थोरात व थानेदार रामकृष्ण भाकडे ने सहयोग किया.

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