बलात्कारी दो आरोपियों को 20 वर्ष सश्रम कारावास
विवाह का प्रलोभन देकर युवती की कई बार आबरू लूटी
संदेह के आधार पर दो आरोपी बाइज्जत बरी
पांढरकवडा अदालत का महत्वपूर्ण फैसला
यवतमाल/ दि. 10 – विवाह का प्रलोभन देकर महाविद्यालयीन युवती पर अलग-अलग जगह ले जाकर बलात्कार किया गया. इस मामले में युवती के प्रेमी समेत उसके दोस्त को पांढरकवडा अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उसी मामले में अन्य दो लोगों को संदेह के आधार पर बाइज्जत बरी किया.
वनी तहसील के एक गांव की युवती वणी के एक महाविद्यालय में कक्षा 11 वीं की पढाई कर रही थी. इस दौरान वनी तहसील के मुर्धोणी ि निवासी प्रफुल्ल धुले नामक युवक से उसकी पहचान हुई. पीडित लडकी ऑटो रिक्शा से बाहर गांव से वणी में पढने के लिए आती थी. इस दौरान प्रफुल्ल ने उससे पहचान बढाते हुए युवती को प्यार के जाल में फंसाया. इसके बाद विवाह का प्रलोभन देकर युवती की आबरू लूटना शुरू किेया. कई दिन तक अलग-अलग ले जाकर लडकी की इच्छा के बगैर उसका शोषण करता रहा. 27 मार्च 2014 के दिन प्रफुल्ल धुले पीडित युवती को मोटर साइकिल पर बिठाकर मारेगांव रोड पर स्थित टेकडी के मंदिर के पीछे जंगली क्षेत्र में ले गया और उसने लडकी की आबरू लूटी. इसी समय प्रफुल्ल का दोस्त संदीप कुरेकार उसके अन्य दो दोस्तों के साथ वहां पहुंचा. इन्होंने पीडित लडकी से अनैतिक मांग की. तुझे पूरे गांव भर में बदनाम कर डालेंगे. हमने तेरी फोटो खींच ली है. वह फोटो फेसबुक पर डाल देंगे, ऐसी धमकी दी. इसके बाद उसके प्रेमी प्रफुल्ल के सामने आरोपी ने युवती पर बलात्कार किया. इस पर युवती ने वणी पुलिस थाने में शिकायत दी. पुलिस ने तहकीकात पूरी कर दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया. अदालत ने सरकारी वकील की दलीले और प्रस्तुत किए गए सबूतों के बिना पर आरोपी प्रफुल्ल धुले और प्रफुल्ल का दोस्त संदीप कुरेकार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. जबकि उसके दो साथियों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया.