मुख्य समाचारयवतमाल

पुसद दंगे में 3 को 5 वर्ष की जेल

13 साल बाद आया फैसला

* 25-25 हजार रुपए का जुर्माना
यवतमाल/दि.23 – 2009 में रामनवमी के दिन पुसद में हुए दंगा फसाद ेमें अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय के जज एन. एच. मखरे ने 3 आरोपियों को 5-5 वर्ष की कडे कारावास की सजा आज सुनाई. आरोपी इमरान खान असलम खान, आरिफ खान निसार खान, शेख निसार शेख नजुल्ला को 25-25 हजार रुपए का दंड भी किया गया है. खास बात यह है कि, इस प्रकरण के 7 आरोपी आज तक फरार है. उनके नाम अतिक अहमद मुश्ताक अहमद, सै. महफुज उर्फ टेलर सै. रज्जाक, अब्दुल निसार उर्फ राजू नजर खान, फिरोज खान जाहेद खान, अब्दुल मोबीन अब्दुल सुल्तान, रिजवान कुदुस चाबीवाला, शेख निसार फ्रूटवाला बताए गये हैं.
* शोभा यात्रा में दंगा
पुसद शहर में 3 अप्रैल 2009 को रामनवमी जुलूस दौरान शिवाजी महाराज चौक दंगा हो गया था. जगदीश जाधव अपने दुपहिया से गुजरी चौक से हनुमान वार्ड अपने घर जा रहे थे. तभी उन पर प्राणघातक हमला किया गया. जाधव को बचाने भाई भरत दौडे. आरोपियों ने दोनों पर घातक वार किये. उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया. हालत नाजुक होने से जगदीश को पहले नांदेड और फिर पुणे के अस्पताल में शिफ्ट करना पडा था. इस हमले के बाद भडकी हिंसा के कारण पुसद में 10 दिनों तक कर्फ्यू लगाया गया. जनजीवन पूर्ववत होने के लिए काफी समय लगा था. राज्य भर में यहां के दंगे की चर्चा हुई थी. जगदीश जाधव के भाई एड. भरत जाधव ने शस्त्र अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज करवाया था.
* 12 साक्षीदार
अतिरिक्त सरकारी वकील एड. रवि रुपुरकर ने कोर्ट में 12 साक्षीदार प्रस्तुत किये. जिसमें स्वयं जख्मी जगदीश जाधव, एड. भरत जाधव, प्रथमोपचार करने वाले डॉ. अमोल मालपानी, नांदेड के डॉ. मनीष देशपांडे और पुणे के डॉ. चेतन प्रधान, जांच अधिकारी तथा पंच की गवाही महत्वपूर्ण रही. न्यायालय ने सरकारी वकील के युक्तिवाद को ग्राह्य मानकर आरोपियों को कसूरवार माना.
*************

Related Articles

Back to top button