यवतमाल

16 लाख के गुटखा जब्ती मामले में आरोपी बरी

यवतमाल सत्र न्यायालय का फैसला

यवतमाल/दि.27– जिले के नेर निवासी मो. सलीम पीर के घर मिले 16 लाख रुपए के गुटखा जब्ती प्रकरण में यवतमाल के जिला व सत्र न्यायाधीश ए.ए. लावूलकर की अदालत में सबूतो के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया.

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में अन्न सुरक्षा अधिकारी माहोरे को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर उन्होंने नेर निवासी सलीम पीर मो. सयानी के घर पर छापा मारकर ‘जिंदगी’ नामक गुटखा ब्रांड की कुल 13830 बैग जब्त की थी. जिसकी कीमत 16 लाख रुपए थी. अधिकारी ने मो. सलीम पीर के खिलाफ नेर थाने में शिकायत दर्ज कर धारा 328, अन्न सुरक्षा कानून की धारा 26 (1) (2), 27 (3), 30 (2) (अ) के तहत मामला दर्ज किया था. नेर के थानेदार धीरज राऊत ने पश्चात संपूर्ण जांच कर चार्जशीट यवतमाल सत्र न्यायालय में दाखिल की थी. न्यायालय में चले मुकदमे में दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद अदालत ने सबूतो के अभाव में आरोपी मो. सलीम पीर को बरी कर दिया. आरोपी की तरफ से एड. लतीफ मिर्झा ने काम संभाला.

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