यवतमाल

पीड़िता की मां और पति पर एफआईआर

बाल विवाह का मामला

यवतमाल / दि.२८-जिले की मारेगांव तहसील के करणवाड़ी में बाल विवाह की घटना सामने आई है. १२ वर्षीय पीड़िता चार माह की गर्भवति भी है.अस्पताल में जांच के समय उसकी उम्र कम होने की बात उजागर होने पर चिकित्सकों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी. इसके बाद मंगलवार को उक्त बालिका की मां और नागपुर के भिवापुर तहसील के सालेभट्टी निवासी उसके पति अंकुश अमरसिंह राऊत (२४) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. जानकारी मुताबिक १८ जुलाई २०२२ को उक्त बालिका का विवाह कराया गया था. चार माह की गर्भवति होने पर उसे जांच के लिए अस्पताल में ले जाया गया तो मामला खुला. इस संदर्भ में यवतमाल के बाल संरक्षण अधिकारी देवेंद्र राजुरकर ने बताया कि, बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी ग्राम स्तर पर बनी बाल विवाह प्रतिबंधक समिति की है. इस वजह से समिति के सरपंच को नोटिस देकर जानकारी मांगी जाएगी.

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