यवतमाल

गोरक्षण को 8.16 लाख की खानापूर्ति दें

नागपुर खंडपीठ ने गोै तस्करों को दिया जोर का झटका

यवतमाल/ दि.17 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति अविनाश घारोटे की अदालत ने पुसद न्यायालय के आदेश को कायम रखते हुए गौरक्षण असोली को 8 लाख 16 हजार रुपए खानापूर्ति देने के आदेश दिये. यह रकम नहीं दी तो बरामद ट्रक की निलामी करने का आदेश में उल्लेख किया है.
करीब 7 माह पूर्व खंडाला पुलिस थाना क्षेत्र में थानेदार बालाजी शेंगेपल्लू के नेतृत्व में ट्रक व्दारा कत्ल के लिए ले जा रहे 19 बैलों को जीवनदान दिया गया था. इस गौवंश को गोपालकृष्ण गौरक्षण चेैरिटेबल ट्रस्ट आसोली में सुरक्षित छोडा गया था. इस बारे में पुसद न्यायालय में मुकदमा दायर होकर अदालत में गौवंश संगोपन के लिए गौरक्षण के लिए प्रति गौवंश रोजाना 200 रुपए खर्च देने के आदेश गौतस्कर को दिये थे. इसी तरह बरामद ट्रक न छोडने के आदेश थे. इसके खिलाफ गौवंश तस्कर ने उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर खानापूर्ति खर्च 20 हजार रुपए करने की मांग की थी. इस मामले में गौरक्षण की ओर से राजू गुप्ता (मुंबई), मनोज कारिया (नागपुर), शिवाजी खराटे (पुसद), पियुष मुंधडा (नागपुर), निलेश अंबिलवधे (नागपुर),सचिन झुंजाराव (मुंबई), दर्शिका वसानी (मुंबई), आशिष बारिक (मुंबई), नेहा मोरे (मुंबई) इन वकीलों ने दलीले पेश की. न्यायालयीन खर्च मिलिंद एकबोटे (पुणे) ने उठाया, ऐसी जानकारी गोैसेवक मानद जिला पशु कल्याण अधिकारी अनिल पांडे ने दी.

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