यवतमाल/दि.2 – विवाह के एक वर्ष बाद ही ससुरालियों द्वारा विवाहीता के समक्ष मायके से 15 लाख रूपये लाकर देने की मांग करनी शुरू की गई. जिसके लिए उसे प्रताडित भी किया जाने लगा. यह प्रताडना सहन नहीं होने के चलते विवाहीता अपनी छोटी बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई. किंतु उसके कुछ दस्तावेजों का दुरूपयोग करते हुए ससुरालियोें द्वारा उसके नाम पर बैंक से 12 लाख रूपये का कर्ज निकाल लिया गया. बैंक से नोटीस आने के बाद इस महिला को इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई. पश्चात उसने अपने पति सहित ससुरालियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी. जिसके आधार पर पुलिस ने कुल 6 लोगों को नामजद किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा सौरभ गजानन डुचाले (32), गजानन रामकृष्ण डुचाले (60), मनीषा गजानन डुचाले (55, तीनों बाजोरिया नगर निवासी), श्रध्दा पंकज ठाकरे (35, कोथरूड, पुणे), स्वप्नील इंजालकर (आर्णी रोड, यवतमाल), संतोष रामभाउ लोणारे (32, सारस्वत अर्बन मल्टीसिटी निधी लि.) के खिलाफ धोखाधडी व जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के मुताबिक विवाह के एक वर्ष बाद ही सौरभ ने अपनी पत्नी को मायके से 15 लाख रूपये लाने के लिए प्रताडित करना शुरू कर दिया था और दो वर्ष के दाम्पत्य जीवन पश्चात उसके अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया. जिसके संदर्भ में इस महिला द्वारा अवधूतवाडी पुलिस थाने में 29 अक्तूबर 2019 को शिकायत दर्ज करायी थी और वह अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके भी चली गई. पश्चात 16 मई 2021 को सारस्वत अर्बन मल्टीसिटी निधी लि. नामक पतसंस्था से इस महिला को एक नोटीस प्राप्त हुई. जिसमें कहा गया कि, उसने इस पतसंस्था से 12 लाख रूपये का वाहन कर्ज उठाया है. जिसकी किश्तों का भुगतान बाकी है. ऐसे में इस महिला के पांवतले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने न तो कोई कर्ज उठाया था, न ही कोई वाहन भी खरीदा था. जिसके बाद इस महिला ने पतसंस्था के कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की जांच-पडताल की, तब पता चला कि, उसके पति ने ही उसके कुछ दस्तावेजों का दुरूपयोग करते हुए उसके नाम पर यह कर्ज उठाया था. ऐसे में इस महिला ने अपने पति सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी.