महाराष्ट्रयवतमाल

इवीएम के बारे में पत्र वायरल, प्राध्यापक पर केस

एसडीओ द्वारा कार्रवाई

* केंद्र अध्यक्ष बनाया गया था
यवतमाल /दि.4– लोकसभा चुनाव के लिए केंद्राध्यक्ष के रुप में नियुक्त प्राध्यापक डॉ. सागर शेवंतराव जाधव के विरुद्ध नायब तहसीलदार की शिकायत के बाद अवधूतवाडी थाने में अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस ने मंगलवार रात 9 बजे धारा 134, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की सहधारा 188 भादंवि के तहत अपराध दर्ज किया है. थानेदार नरेश रणधीर के मार्गदर्शन में आगे जांच शुरु है.
प्रा. जाधव को आगामी 26 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मतदान हेतु यवतमाल विधानसभा क्षेत्र में केंद्र अध्यक्ष बनाया गया था. जिसका प्रशिक्षण गत 20, 21 मार्च को आयोजित किया गया. प्रशिक्षण में भी डॉ. सागर जाधव की नियुक्ति केंद्राध्यक्ष के रुप में थी. प्रशिक्षण से पहले 19 मार्च को उन्होंने तहसील कार्यालय में निवेदन दिया. चुनाव इवीएम की बजाय वैलेट पेपर पर लेने से लोकतंत्र में उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी निभाने के लिए वे तैयार होने का दावा उन्होंने निवेदन में किया था. यह पत्र उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल भी किया. जिससे चुनाव को लेकर लोगों में संशय पैदा कर सरकारी कामकाज में बाधा लाने का दोषी प्रा. डॉ. जाधव को माना गया. एसडीओ गोपाल देशपांडे की तरफ से नायब तहसीलदार एकनाथ बिजवे ने अवधूतवाडी थाने में शिकायत दी.
* क्या लिखा था जाधव ने?
प्रा. जाधव ने लिखे पत्र में कहा था कि, सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीन के विरोध में आंदोलन शुरु किया. जहां इवीएम का आविष्कार हुआ, ऐसे उन्नत राष्ट्र में भी निष्पक्ष चुनाव हेतु इवीएम का उपयोग बंद किया जा रहा है. इसलिए इवीएम से होने वाले चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए अविश्वसनीय है. भारत के एक नागरिक के रुप में लोकतंत्र संरक्षण हेतु भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 (1) (अ) के तहत इवीएम से होने वाले चुनाव प्रक्रिया में सहभागी होने में असहमत हूं, इसी पत्र के कारण जाधव पर अपराध दर्ज किया गया.

Related Articles

Back to top button