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यवतमाल/दि.03– समिपस्थ पुसद तहसील अंतर्गत बांसी गांव में घरलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में सुनील वाघोजी बोखारे नामक आरोपी पति को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
जानकारी के मुताबिक बांसी गांव में रहनेवाले सुनील बोखारे अपनी पत्नी मनीषा के साथ संयुक्त परिवार में रहता था. 6 अगस्त 2017 को परिवार के सभी लोग भोजन करने के बाद अपने-अपने कमरो में सोने के लिए चले गए थे. पश्चात अगले दिन तडके सुनील की मां को सुनील और मनीषा के कमरे का दरवाजा खुला दिखाई दिया और जब उसने कमरे भितर जाकर देखा तो मनीषा अपनी पलंग के नीचे पडी हुई थी और सुनील वही बगल में खडा था. इस समय मनीषा के चेहरे पर नोचने-खचोटने के निशान भी दिखाई दिए. जिसके बारे में पूछताछ करने पर सुनील ने बताया कि, मनीषा पलंग से नीचे गिरकर बेहोश हो गई है. जिसके चलते सुनील की मां ने चीखपुकार करते हुए परिवार के सभी लोगों सहित आसपडोस के लोगों को बुलाया और मनीषा को पुसद के दवाखाने में भर्ती कराया गया.
जहां पर डॉक्टरो द्वारा मनीषा को मृत घोषित किए जाते ही सुनील दवाखाने से फरार हो गया. पश्चात आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि, मनीषा की मौत गला दबाए जाने की वजह से हुई थी. इसके बाद मनीषा के भाई ने पुलिस में शिकायत देते हुए बताया कि, सुनील बोखारे हमेशा ही अपनी पत्नी मनीष के चरित्र को लेकर संदेह किया करता था और उसी ने मनीषा की गला दबाकर हत्या की. जिसके बाद पुसद ग्रामीण पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सुनील बोखारे खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करने के साथ ही उसे गिरफ्तार किया तथा उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की. जहां पर दोनों पक्षो का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने सुनील बोखारे को मनीषा की हत्या के लिए दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.