यवतमाल

यात्री दोषी नहीं, भरपाई देनी पडेगी

दुर्घटना में हुई मृत्यु मामले में ग्राहक आयोग ने दिया बीमा कंपनी को झटका

यवतमाल/दि.27– दुर्घटना में चालक की लापरवाही कारणीभूत है. इसमें यात्री का कोई दोष नहीं है, ऐसा दर्ज करते हुए किसान परिवार को नुकसान भरपाई देने का आदेश यवतमाल जिला ग्राहक आयोग द्वारा दिए गए है.

बेटे की मृत्यु के बाद मां द्वारा लडी गई न्यायालयीन लडाई में आखिरकार सफलता मिली. घाटंजी तहसील के राजुरवाडी ग्राम निवासी माधुरी अनंता कोरे ने दायर किए प्रकरण में पुणे की युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरंस कंपनी को आयोग ने झटका दिया है. माधुरी कोरे नामक किसान महिला का बेटा वैभव कोरे यह मालवाहक वाहन से सफर कर रहा था. यह वाहन पलटने से वैभव कोरे की इस हादसे में मृत्यु हो गई थी. गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाख रुपए दुर्घटना बीमा का लाभ मिलने के लिए माधुरी कोरे ने घाटंजी तहसील कृषि अधिकारी के पास प्रस्ताव दाखिल किया. इस विभाग में आवश्यक कागजपत्र सहित आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित बीमा कंपनी के पास प्रस्ताव रवाना किया. लेकिन कंपनी ने नुकसान भरपाई देने से इंकार कर दिया. वैभव कोरे मालवाहक वाहन से सफर कर रहा था. मालवाहक वाहन से सफर करना कानूनन अपराध रहने का कारण बताकर भरपाई देने से इंकार किया गया. कंपनी की तरफ से भरपाई बाबत कोई प्रतिसाद न मिलने से माधुरी कोरे ने यवतमाल जिला ग्राहक आयोग में गुहार लगाई. आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार वाघमारे और सदस्य हेमराज ठाकुर की उपस्थिति में इस प्रकरण में सुनवाई हुई. दोनों पक्षो का युक्तिवाद सुनकर आयोग ने माधुरी कोरे के पक्ष में फैसला सुनाया.

* ऐसा है आदेश
बीमा कंपनी द्वारा माधुरी कोरे को गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत उनके स्वर्गीय बेटे के बीमा दावे की राशि दो लाख रुपए ब्याज के साथ दी जाए. शारीरिक परेशानी के बदले 5 हजार रुपए और शिकायत खर्च के 3 हजार रुपए देने के आदेश दिए गए है. घाटंजी तहसील कृषि कार्यालय को इस प्रकरण से मुक्त किया गया है.

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