यवतमाल/ दि.21 – बांस से सिर पर जोरदार हमला कर जान से मार डालनेवाले आरोपी के खिलाफ बारह साल बाद हत्या का मामला साबित हुआ. इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.बी.नाईकवाड ने फैसला सुनाते हुए आरोपी गजानन कटटेलवार को 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
इस्तगासे के अनुसार बारह साल पहले 21 अगस्त 2009 की सुबह 11.30 बजे के करीब मृत हुशन्ना अडवलवार यह तेलंग टाकली बस स्टॉप पर बैठे हुए थे. आरोपी ने वहां आकर हुशन्ना से पूछा कि उसने उसका बकरी का बछडा देखा क्या, इस पर हुशन्ना ने उसे उलटा जवाब दिया. जिसके बाद दोनों के बीच बहस छिड गई. जिसमें आरोपी ने बांस से हुशन्ना अडवलवार के सिर पर हमला कर घायल कर दिया. हुशन्ना को उमरी के ख्रिश्चन हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले की बीच रास्ते में हुशन्ना ने दम तोड दिया. इसके बाद पांढरकवडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई. पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक हिवरकर ने मामले की जांच पडताल कर पुलिस उपनिरीक्षक हिवरकर ने न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया.
इस मामले में अभियोक्ता पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान जांचे गए. अभियोग पक्ष की ओर से न्यायालय में पेश किए गए पुख्ता सबूत और सहायक सरकारी अभियोक्ता एड. प्रशांत मानकर का युक्तीवाद ग्राहय मानकर न्यायालय ने 6 साल कारावास व दो हजार रुपयों का दंड के अलावा दंड नहीं भरने पर दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.