आकाश वलन हत्याकांड का आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
कोतवाली थाना क्षेत्र के करण बार के सामने वर्ष 2021 की घटना

* एड. परवेज खान की सफल पैरवी
अमरावती/दि.28 – कोतवाली थाना क्षेत्र के करण बार के सामने 1 जुलाई 2021 को घटित आकाश वलन हत्याकांड के आरोपी प्रमोद वाडेकर को जिला व सत्र न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. न्यायालय ने यह फैसला शुक्रवार 27 जून को सुनाया. इस प्रकरण में आरोपी की तरफ से एड. परवेज एम. खान ने सफल पैरवी की.
जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई 2021 को आकाश वलन के पिता को फोन पर जानकारी मिली कि, उसके बेटे को किसी ने चाकू मार दिया है और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया है. इस कारण आकाश के माता-पिता जिला अस्पताल पहुंचे. जहां गंभीर रुप से घायल आकाश वलन ने पूछताछ करने पर बताया कि, पुराने विवाद पर दुर्गा मंदिर के सामने रात 8.30 बजे के दौरान आरोपी प्रमोद वाडेकर ने उसे चाकू मारा. कुछ समय बाद डॉक्टरों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया. पश्चात कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की गई. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि, यह घटना करण बार व रेस्टारेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पुलिस ने वह फूटेज जब्त किये और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गये. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी द्वारा घटना में इस्तेमाल किये गये चाकू व कपडे जब्त किये तथा अन्य गवाहों के बयान भी लिये. जिला व सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाहों को परखा गया. सरकारी पक्ष की तरफ से सबूतों के आधार पर आरोपी को उम्रकैद की सजा देने का अनुरोध किया गया. वहीं आरोपी की तरफ से एड. परवेज एम. खान ने दलील देते हुए कहा कि, अस्पताल में पहुंचने के बाद मृतक जिंदा था इस बाबत सबूत न्यायालय में पेश नहीं किये गये. साथ ही गवाहों के बयान में घटना को लेकर काफी विसंगती है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सबूतों के अभाव में आरोपी प्रमोद वाडेकर को बरी कर दिया. आरोपी की तरफ से एड. परवेज खान ने सफल पैरवी की. उन्हें एड. अनिल जयस्वाल, एड. वसीम शेख, एड. सचिन बाखडे, एड. शहजाद शेख, एड. रियाज रफलानी, एड. अजहर नवाज व एड. अपूर्वा चव्हाण ने सहयोग किया.





