फडणवीस के विरूध्द चुनाव याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने जिरह के बाद ठुकराई गुडधे की अर्जी

नागपुर/ दि. 5- बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नागपुर दक्षिण- पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से हुए चुनाव को ललकारनेवाली कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुडधे की याचिका ठुकरा दी है. कोर्ट ने कहा कि यह अर्जी जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 81 (1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं फाइल की गई.
न्या. प्रवीण पाटिल ने उक्त फैसला देते हुए इस बात का उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता द्बारा गत 4 जनवरी को दिया गया शपथ पत्र 6 जनवरी को खुद पेश न होते हुए प्रस्तुत किया गया. जबकि कानून के अनुसार ऐसा करना आवश्यक था. कांग्रेस उम्मीदवार गुडधे ने फडणवीस के विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग याचिका के माध्यम से की थी. जिसका जवाब देते हुए फडणवीस की ओर से कोर्ट में कानून की धारा 86 (1) के तहत वादी की याचना कानून सम्मत नहीं रहने की बात कही थी. कोर्ट ने मुख्यमंत्री का यह मुद्दा स्वीकार किया. कोर्ट के फैसले से सीएम फडणवीस को बडी राहत मिली है. वहीं उनके प्रतिस्पर्धियों को करारा जवाब.

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