एएसआई कलाम मर्डर में नाबालिग को जमानत

एड. शहजेब खान की पैरवी सफल

* जुवेनाइल बोर्ड ने शर्तो के साथ छोडा
अमरावती/ दि. 19- वलगांव थाने से सम्बध्द सहायक पुलिस उप निरीक्षक अब्दुल कलाम अब्दुल कादर की गत 28 जून को हुई भीषण हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड पैनल ने शर्तो के साथ रिहा करने के आदेश दिए. कागजी कार्रवाई पूर्ण कर आज शाम तक इस अल्पवयीन को रिहा किए जाने की जानकारी विधि सूत्रों ने दी. इस मामले में आरोपी नाबालिग की ओर से एड. शहजेब खान ने पैरवी की.
उल्लेखनीय है कि नागपुरी गेट पुलिस ने वलगांव रोड पर हुए अब्दुल कलाम के भीषण कत्ल में अन्य आरोपियों के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप लगाकर उक्त नाबालिग को बंदी बनाया था. तब से वह सुधारगृह में बंदी था. पुलिस ने उस पर वारदात के बाद अन्य आरोपियों को कहीं ले जाकर छोडने का भी इल्जाम किया था.
आरोपी की तरफ से जमानत अर्जी पेश करते हुए एड. शहजेब खान ने जुवेनाइल बोर्ड के सामने पैरवी की. कोर्ट को बताया कि आरोपी के विरूध्द पुलिस के पास कोई इवीडेंस नहीं है. उसी प्रकार आइंदा अच्छे आचरण का भी वादा बोर्ड से किया. बोर्ड ने आरोपी को अब कोई अपराध न करने, अपनी पढाई पूरी करने की शर्त के साथ रिहा करने के आदेश पुलिस को दिए हैैं. उल्लेखनीय है कि कलाम हत्याकांड पूरे राज्य में चर्चित हुआ. सरेआम वाहन से दुर्घटना और फिर घायल पुलिस अधिकारी को पारिवारिक विवाद में यमलोक पहुंचाया गया.

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