8 माह में 28 साहूकारों पर छापामार कार्रवाई
प्रतिमाह 10 से 30 प्रतिशत ब्याज की वसूली

* कागजात जब्त, अनेक मामलों में अपराध दर्ज
अमरावती /दि. 23 – बैंकों से सहज कर्ज नहीं मिलने के कारण छोटी-छोटी जरूरतों के लिए निजी साहूकारों के सामने हाथ फैलाना ही पडता है. निजी साहूकार हर किसी को कर्ज मुहैया करवाता है. इसके लिए कर्जदार की जमीन, घर अथवा कीमती वस्तु को गिरवी रखकर वह दिए गए पैसों पर मनमाफिक ब्याज दर लेता है. उल्लेखनिय है कि इसकी साहूकार को अनुमति नहीं है लेकिन इसके बावजूद कानून तो ताक पर रखकर साहूकार कर्जदारों को लूटता है. इसके चलते निजी साहूकारों का फंदा दिन ब दिन कसता रहता है. जिला उपनिबंधक कार्यालय ऐसे साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है. जनवरी से 19 अगस्त तक के 8 महिनों से 19 अगस्त तक के 8 महीनों में ऐसे 28 साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
विदित हो कि कर्ज की जरूरत सभी को पडती है. परंतु मामूली कारणों पर कर्ज के लिए बैंक अपने दरवाजे पर किसी को खडा भी नहीं होने देती है. ऐसे स्थिति में अगर कोई बैंक कर्ज देने के लिए तैयान भी हो जाए तो कागजातों को पूरा करने में कर्जदारों को कई तरह के पापड बेलने पडते है. इसकेे बावजूद उसे कर्ज की कितनी रकम हाथ में मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है. ऐसी परिस्थति में जरूरतमंदों को निजी साहूकारों के पास ही जाना पडता है.
कम लागत में लाखों की कमाई के चलते गली-गली में ऐसे साहूकार पैदा हो गए है. प्रतिमाह 10 से 30 प्रतिशत ब्याज की वसूली कर कर्जदार को कंगाल कर दिया जाता है. कर्ज की वसूली करने के लिए धमकाना, रात बेरात घर में घुसकर अश्लील गाली-गलौच करना और मारपीट करने की घटनाएं हमेशा घटती रहती है. जब तक गिरवी वस्तु साहूकार पचा नहीं ले, तब तक उसके ब्याज का चक्र रूकता नहीं है.
विगत कई वर्षों से किसान ही एक साहूकारों के ग्राहक होते थे लेकिन अब लगभग सभी क्षेत्रों में निजी साहूकारों की घुसपैठ हो गई है. छोटे व्यवसायी, सब्जी विक्रेता, श्रमिक, मजदूर के गले में पडा साहूकारों का फंदा और मजबूत होते जा रहा है.
* डीडीआर को पेश होगी रिपोर्ट
जब्त दस्तावेजों की जांच महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 के तहत की जा रही है. इसकी रिपोर्ट डीडीआर को पेश की जाएगी. इसके बाद संबंधित व्यक्ति की सुनवाई होगी. अगर इस दौरान अवैध साहूकारी स्पष्ट होती है तो अधिनियम के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज किए जाने की बात सहकार विभाग की तरफ से स्पष्ट की गई है.
* अनेक प्रकरण में अपराध दर्ज
जिला उपनिबंधक कार्यालय के अंतर्गत अमरावती जिले में जनवरी से 19 अगस्त के दौरान 28 जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई. इसमें अनेक प्रकरणों में अपराध भी दर्ज किए गए है. अवैध साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार जिला उपनिबंधक सहित पुलिस को भी है. अवैध साहूकारों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच कर सहकार विभाग की टीम ने हाल ही में शहर में राजापेठ, गाडगे नगर व नांदगांव पेठ पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्गाविहार, रहाटगांव और इर्विन चौक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान और घरों पर छापामार कार्रवाई की. इस दौरान अवैध साहूकारी से संबंधित दस्तावेज भी इन टीमों ने एकत्रित किए है.





