मां पर ही अत्याचार करनेवाले नराधम को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पांढरकवडा /दि.19 – कोख से जन्म देनेवाली मां पर ही अत्याचार करनेवाले नराधम को स्थानीय अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने गुरूवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी व पीडित वणी तहसील के एक गांव के रहनेवाले है. 19 जुलाई 2021 को आरोपी की मां अपनी बेटी को मिलने के लिए वणी गई थी. इस कारण आरोपी ने अपनी मां को बेटी को मिलने क्यों गई, ऐसा कहते हुए उसके साथ मारपीट की. घटना के दिन 23 जुलाई 2021 की रात 9 बजे के दौरान आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा. पश्चात मां ने खाने की थाली आरोपी के कमरे में लाकर दी.
खाना खाने के बाद आरोपी ने फिर से उसे पट्टे से बेदम पिटा. पश्चात तडके उस पर अत्याचार किया. इस घटना के बाद आरोपी की मां ने जहर गटक लिया. इस कारण उसकी हालत गंभीर होने से उसे वणी के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया.
* 6 दिन बाद पीडिता आई होश में
घटना के 6 दिन बाद पीडिता होश में आने के बाद उसने वणी पुलिस स्टेशन में 30 जुलाई 2021 को बेटे के खिलाफ अत्याचार की शिकायत दर्ज की. शिकायत के आधार पर वणी थाने में धारा 376 (2) (एफ), 376 (2) (एन), 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया है. तत्कालीन पीएसआई अरूण नागतोडे ने प्रकरण की जांच की. पश्चात आरोपी के खिलाफ पांढरकवडा के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में चार्जशीट दाखील की. सरकारी वकील एड. रमेश मोरे ने इस प्रकरण में 8 गवाहों को परका. पांढरकवडा के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना सुनाया. पैरवी अधिकारी के रूप में हेड कांस्टेबल संतोष मडावी में काम संभाला.





