नाबालिग पर अत्याचार करनेवाले आरोपी को आजीवन कारावास

वाशिम के प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

वाशिम/दि.24 – शादी का प्रलोभन देकर 15 वर्षीय नाबालिग युवती पर लैगिंक अत्याचार करने के प्रकरण में वाशिम के प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद व 85 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश जे.पी. झपाटे ने यह फैसला सुनाया है.
मालेगांव तहसील में एक गांव के वैभव शालिकराम कन्हाले (22) नामक युवक ने 8 जूून 2019 को 15 वर्षीय नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर मेहकर तहसील के कन्हालवाडी में अगवा कर लिया.वह उसने 11 जून 2019 तक उस पर अनेक बार लैंगिक अत्याचार किए. पश्चात पीडिता 11 जून को घर लौटी तब मां ने उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की. तब पीडिता ने पूरा घटनाक्रम बताया. पश्चात पीडिता के पिता ने 11 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज की. जउलका पुलिस ने आरोपी वैभव कन्हाले के खिलाफ धारा 363, 366 (अ), 376 (2) (आय)(एन) तथा पोक्सो व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने कुल 13 गवाहों को परखा, दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी वैभव कन्हाले को धारा 363 के तहत 5 साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारवास, धारा 366 (अ) के तहत 10 साला सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह सादी केैद , धारा 376 (2) (आय) (एन) और धारा 4,5 (ल) व 6 बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून 2012 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह सादी कैद और अन्य धाराओं के तहत कारावास की सजा सुनाई है.

Back to top button