तहसीलदार के नाम पर गहने हडपनेवाले ठगबाज को जेल

ढाई वर्ष कारावास के साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा

बुलढाणा/दि.18 – चिखली के तत्कालीन तहसीलदार को सोने के आभूषण चाहिए है, ऐसा झांसा देते हुए एक सराफा व्यवसायी के साथ जालसाजी कर गहने हडप कर लेनेवाले शेख बाबू शेख छोटू मियां (रशीद टेकडी, तह. भोकर, जि. नांदेड) नामक ठगबाज को अदालत ने ढाई साल के सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है.
इस बारे में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 11 अक्तूबर 2023 को शेख बाबू चिखली स्थित दिघेकर ज्वेलर्स नामक सराफा प्रतिष्ठान में पहुंचा था. जहां पर उसने अपना नाम रमेश गायकवाड बताने के साथ ही कहा था कि, उसे चिखली के तहसीलदार साहब ने भेजा है और तहसीलदार साहब ने सोने के कुछ गहने देखने हेतु अपने कार्यालय में मंगवाए है. जिसके चलते दिघेकर ज्वेलर्स के संचालक प्रकाश दिघेकर ने अपने विश्वासपात्र चालक विठ्ठल गायकवाड को 4 ग्राम सोने की तीन अंगूठियां व 6 ग्राम सोने की दो चैन ऐसे करीब डेढ लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण लेकर उस व्यक्ति के साथ तहसील कार्यालय भेजा. जहां पर शेख बाबू शेख छोटू ने कार चालक विठ्ठल गायकवाड के पास से थैली लेकर उसमें से गहने निकाल लिए और खाली थैली को विठ्ठल गायकवाड के पास लौटाते हुए वहां से भाग गया. जिसके बाद विठ्ठल गायकवाड ने तुरंत इस बात की खबर प्रकाश दिघेकर सहित चिखली पुलिस को दी. जिसके आधार पर भादंवि की धारा 379, 420 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए चिखली पुलिस ने शेख बाबू शेख छोटू को गिरफ्तार कर अदालत में मामले की चार्जशीट पेश की. जहां पर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी इरफान अली खान यूसूफ अली खान ने दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद आरोपी शेख बाबू शेख छोटू मियां को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत ढाई वर्ष के कारावास तथा एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही प्रकाश दिघेकर को नुकसान भरपाई के तौर पर आरोपी द्वारा एक लाख रुपए अदा किए जाने का आदेश भी दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एड. मो. बशीर मो. नसीर ने प्रभावी युक्तिवाद किया, जिन्हें पैरवी अधिकारी के तौर पर पोहेकां गोरखनाथ जाधव ने मदद की.

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