हत्या के मुकदमे में देरी होने पर आरोपी की जमानत मंजूर
गोंदिया जिले का किशोर राठोड हत्याकांड

नागपुर/दि.1 – सर्वोच्च न्यायालय ने गोंदिया जिले के बहुचर्चित किशोर राठोड हत्याकांड के मुकदमे पर कार्रवाई में देरी होने के कारण आरोपी ओमप्रकाश खिलेश्वर चौधरी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली. न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता व ऑगस्टिंग जॉर्ज मसीह ने यह फैसला सुनाया.
इस प्रकरण में रावणवाडी पुलिस ने 18 सितंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की और 12 दिसंबर 2023 को सत्र न्यायालय ने मुकदमा दायर किया. लेकिन आरोपी के खिलाफ अब तक चार्जशीट निश्चित नहीं हुई है. सरकारी पक्ष ने 31 गवाहों का परखा है. इस कारण मुकदमा निपटाने में समय लगनेवाला है. साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेन्सिक रिपोर्ट में कुछ विसंगतियां है, ऐसा चौधरी के वकील एड. मनन डागा ने न्यायालय में कहा. इस कारण चौधरी को जमानत दी गई.





