लेट आई ट्रेन, आयोग ने किया रेलवे को जुर्माना
अकोला के एड. शिवम शर्मा ने जीता उपभोक्ता मंच का केस

अकोला/दि.7 – एक्सप्रेस ट्रेन के बगैर कोई पूर्व सूचना दिए काफी विलंब से आने के कारण यात्री को घंटों इंतजार करना पडा. इस बारे में अकोला जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत दी गई. मंच ने दलीलों को सुनने के बाद शिकायतकर्ता एड. शिवम शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया और रेलवे को 15 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए.
एड. शर्मा ने शिकायत दी कि, 9 नवंबर 2022 को उन्होंने नागपुर-अकोला यात्रा के लिए आझाद हिंद एक्सप्रेस का रिझर्वेशन सहित टिकट खरीदा. वे यात्रा के लिए नागपुर स्टेशन पहुंचे. उन्हें ट्रेन के विलंब से आने की कोई सूचना नहीं दी गई. नागपुर स्टेशन पर 8 घंटे तक उन्होंने प्रतीक्षा की. आखिरकार अनिश्चितता की वजह से उन्हें निजी टैक्सी लेकर लौटना पडा. उनकी शिकायत की सुनवाई उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष श्रीपाद कुलकर्णी और सदस्या नीलिमा बेलोकर ने की. उन्होंने पाया कि, रेलवे ने एक्सप्रेस के विलंब से आने के बारे में यात्रियों को अचूक जानकारी नहीं दी है. रेलवे पर सेवा में कोताही का दोष पाया. आयोग ने रेलवे द्वारा दी गई दलीलो को नामंजूर कर सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का उदाहरण देकर रेलवे के मुंबई कार्यालय को क्षतिपूर्ति के निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया कि, टिकट के 215 रुपए, हुई प्रताडना के लिए 2 हजार रुपए जुर्माना और 15 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के दिए जाए.





