मनपा चुनाव में मतदान हेतु इन साक्षों का रहना जरुरी, अन्यथा मतदान नहीं
मतदाताओं को अपने साथ लाने होंगे निर्धारित पहचान प्रमाणपत्र

* राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन
अमरावती/दि.8- अमरावती सहित राज्य की विभिन्न महानगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अपने चरम पर है. वहीं प्रशासन ने भी मतदान प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित पहचान प्रमाण के बिना मतदाता मतदान नहीं कर सकेंगे, भले ही उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज क्यों न हो.
घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अमरावती सहित राज्य की अन्य महानगरपालिकाओं में 15 जनवरी को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान होगा. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसके स्थान पर अन्य 12 वैध पहचान प्रमाण स्वीकार किए जाएंगे. यह जानकारी अमरावती महानगरपालिका की आयुक्त व निर्वाचन अधिकारी सौम्या शर्मा-चांडक द्वारा दी गई. उन्होंने बताया कि, यदि किसी मतदाता के पास न तो ईपीआईसी कार्ड हो और न ही नीचे बताए गए 12 वैकल्पिक प्रमाणों में से कोई एक, तो उसे मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी.
* मतदान हेतु मान्य 12 पहचान प्रमाण
भारत का पासपोर्ट, आधार कार्ड, वाहन चालक लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड (फोटो सहित), सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनकी विधवा/आश्रितों के फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय अथवा विधानसभा/विधान परिषद द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र, केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा योजना का फोटोयुक्त कार्ड.
* चार वोट डालना अनिवार्य
बता दें कि, महानगरपालिका चुनाव बहु-सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली के तहत होंगे. प्रत्येक प्रभाग में चार सदस्य चुने जाएंगे, इसलिए प्रत्येक मतदाता को चार अलग-अलग मतपत्रों पर चार मत डालना अनिवार्य होगा. मतपत्रों पर ‘अ’ सीट हेतु सफेद, ‘ब’ सीट हेतु हल्का गुलाबी, ‘क’ सीट हेतु हल्का पीला व ‘ड’ सीट हेतु हल्का नीला रंग का प्रयोग होगा. प्रत्येक स्थान के लिए एक-एक उम्मीदवार को मत देना आवश्यक होगा, अन्यथा मतदान प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी.
* मोबाइल फोन पर सख्त प्रतिबंध
राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र और उसके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, कॉर्डलेस और वायरलेस फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित मतदाता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. निर्वाचन अधिकारी सौम्या शर्मा-चांडक ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन लेकर न आएं.




