देशी कट्टा रखनेवाला मोहसीन को तीन वर्ष की जेल

हाल के वर्षो का पहला केस, जिसमें हुई सजा

* 2022 में गाडगे नगर पुलिस ने पकडा था
अमरावती/ दि. 3- दिवानी वरिष्ठ न्यायाधीश क्रमांक 9 मेघना देशमुख ने हाल के वर्षो के पहले कन्वीक्षण में आरोपी शेख मोहसीन शेख सलीम को देशी बनावटी कट्टा रखने के आरोप में शस्त्र अधिनियम धारा की तहत दोषी पाकर तीन वर्ष की सजा सुनाई है. हाल ही में कोर्ट द्बारा दिए गये आदेश में आरोपी को दो धाराओं में चार हजार रूपए जुर्माना भी सुनाया गया है.
इस्तगासे के अनुसार गाडगेनगर के उप निरीक्षक नरेश मुंडे के दल ने विगत 23 अगस्त 2022 को महेंद्र कॉलोनी के गुरूकृपा पान सेंटर के सामने बनावटी देशी कट्टे के साथ भरी दोपहर 3.30 बजे पकडा था. आरोपी के पास आग्नेयास्त्र का जरूरी परवाना नहीं मिला. उसने कमर की बेल्ट से खोसकर देशी बनावटी का पिस्टल रखा था. जिसकी कीमत 30 हजार रूपए बताई गई थी. पुलिस ने शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 के साथ मुंबई पुलिस कानून की धारा 37 (3), 135 के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की.
सहायक सरकारी वकील राहुल कावरे ने 6 साक्षीदार प्रस्तुत किए.कोर्ट ने साक्षीदारों की गवाही को ग्राह्य कर आरोपी को सभी धाराओं में दोषी पाकर सजा सुनाई. एड. कावरे को कोर्ट पैरवी अमोल क्षीरसागर, अरूण हटवार ने सहकार्य किया. अमरावती में हाल के वर्षो में शस्त्र अधिनियम में सजा सुनाए जाने का यह प्रथम फैसला होने की जानकारी विधि सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी.

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