महाराष्ट्र में कोचिंग क्लासों पर लगेगी लगाम

अगले सत्र में आएगा नया कानून

* शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने दी जानकारी
मुंबई /दि.8– महाराष्ट्र सरकार राज्य में निजी कोचिंग क्लासों की मनमानी, भ्रामक विज्ञापनों और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्र कानून लाने जा रही है. स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने विधान परिषद में बताया कि ‘निजी कोचिंग क्लास पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम-2026’ का मसौदा अंतिम चरण में है और आगामी विधानसभा सत्र में इसे विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा.
विधान परिषद में विधायक मनीषा कायंदे की ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2024 में जारी दिशा-निर्देशों तथा अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर महाराष्ट्र के लिए अलग नियमावली तैयार की जा रही है. नए कानून के तहत सभी निजी कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण, उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारण, कक्षाओं के समय, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, विज्ञापनों के मानदंड तथा विद्यार्थियों और अभिभावकों को दी जाने वाली जानकारी को नियमन के दायरे में लाया जाएगा.
विधायक मनीषा कायंदे ने सदन में आरोप लगाया कि कई कोचिंग संस्थान फर्जी सफलता की कहानियां, भ्रामक विज्ञापन और परीक्षा परिणामों का गलत उपयोग कर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को गुमराह कर आर्थिक शोषण कर रहे हैं. उन्होंने छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए परामर्श (काउंसलिंग) और अन्य सुरक्षा उपायों की भी मांग की. चर्चा के दौरान विधायक निरंजन डावखरे ने कहा कि बड़ी कोचिंग कंपनियां फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए पूरे राज्य में कारोबार कर रही हैं, जिन पर प्रभावी कार्रवाई के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता है. वहीं विधायक चित्रा वाघ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की बढ़ती प्रतिस्पर्धा से छात्रों पर पड़ रहे मानसिक तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए इंटीग्रेटेड कोर्स चलाने वाले संस्थानों की निगरानी, बायोमेट्रिक उपस्थिति और नियमित निरीक्षण की मांग की.
शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनों के तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाले संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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