अमरावती/ दि.21 – मतदार मतदाता सूची से अपना आधार क्रमांक जोडे, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी पवनीत कोैर ने प्रेस विज्ञप्ति व्दारा किया है. 1 अगस्त से 1 अप्रैल 2023 के दौरान मतदार पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक मतदान पंजीयन अधिकारी के पास आवेदन दाखिल करे. 1 अगस्त से आधार क्रमांक जोडे जाने के कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है.
भारतीय चुनाव आयोग की सूचना के अनुसार केंद्र शासन के विधि व न्याय मंत्रालय व्दारा चुनाव कानून अधिनियम 2021, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सुधारणा की जा रही है. इसमें मतदार पंजीयन व मतदार सूची संबंधित नमुना आवेदन क्रमांक 1, 2, 2 अ, 3, 6, 7, 8, 11, 19 अ, 11 ब व 19 के आवेदन में बदल किया गया है. इस पर 1 अगस्त 2022 से अमल किया जाएगा. जिसमें 1 अगस्त 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक मतदाता अपना आधार क्रमांक पंजीयन अधिकारी कार्यालय में दाखिल करे, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी पवनीत कौर ने किया है.