नहीं मिल रहा मतदान पहचान पत्र, कोई समस्या नहीं
मतदान करने जाते समय अपने साथ यह 12 चीजे ले जाए साथ
अमरावती/दि.18– लोकसभा चुनाव का रणसंग्राम शुरु है. 19 अप्रेल से पहले टप्पे का मतदान शुरु हो जाएगा. वही अमरावती जिले में 26 अप्रेल को मतदान होगे. देश भर में करोडो मतदाता मतदान का हक निभाएगें. जिसके लिए मतदाता सूची में आपके नाम रहना आवश्यक है. मगर मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं रहने से किसी बात की फिक्र नहीं क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके अलावा अन्य 12 प्रकार के पहचान पत्र स्वीकारने की अनुमती दी है.
राज्य के लोकसभा चुनाव पांच टप्पों में होने है. 19 अप्रेल, 26 अप्रेल, 7 मई, 13 मई और 20 मई इन दिनों महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया होनी है. लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने दी गई सूचना के अनुसार जिन मतदाताओं के पास छायाचित्र वाले मतदाता पहचान पत्र है. उन्हें मतदान केंद्र पर पहचान के सबूत के रुप में प्रस्तुत करना आवश्यक है. आपका मतदान पहचान पत्र डाऊन लोड करना हो तो चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाईट का इस्तेमाल करें. सिर्फ जिन मतदाताओं के पास मतदान पहचान पत्र नहीं है वे अन्य 12 वैध सबूतों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते है.
कौन से 12 पहचान के सबूत वैध?
1. मतदान कार्ड
2. पासपोर्ट
3. वाहन चालक परवाना( ड्रायविंग लायसेंस)
4. फोटो वाली कर्मचारी पहचान पत्र
5. छायाचित्र वाली बैंक की/टपाल कार्यालय की पासबुक
6. पैन कार्ड
7. राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकृत व्दारा दिए गए स्मार्ट कार्ड
8. मजदुर मंत्रालय व्दारा दिए गए स्वास्थ बिमा स्मार्ट कार्ड
9. मनरेगा जॉबकार्ड
10. छायाचित्र वाली निवृत्ती वेतन दस्तावेज
11. सांसद/ विधायक/ विधानपरिषद सदस्य को दिए पहचान पत्र
12. आधार कार्ड