अमरावती

योजनाओं का लाभ लेने जिंदा होने का प्रमाणपत्र जरूरी

जिले में विविध योजनाओं के 3 लाख 57 हजार 843 नागरिक हैं लाभाथी

अमरावती-/दि.13  जिले की 14 तहसीलों में विविध सरकारी योजनाओं के 3 लाख 57 हजार 843 लाभार्थी है. जिन्हें सरकार द्वारा प्रतिमाह योजनाओं का अनुदान दिया जाता है. हालांकि इसके लिए सभी लाभार्थियों को प्रतिवर्ष अपने आय के प्रमाणपत्र सहित अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र भी संबंधित महकमों में जमा कराना अनिवार्य रहता है और इन प्रमाणपत्रों को जमा नहीं करवाने पर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है.
जानकारी के मुताबिक इन 3 लाख 57 हजार 843 में से 2 लाख 81 हजार लाभार्थियों ने अपने जीवित रहने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है. वहीं 76 हजार 843 लाभार्थियों द्वारा इस प्रमाणपत्र के साथ ही आय का प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया है, जिन्हें 20 अगस्त 2019 के सरकारी निर्णयानुसार दोनों प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था.

3,57,843 लाभार्थी हैं जिलें में
सरकार द्वारा निराधारों को आर्थिक आधार देने के लिए विभिन्न प्रकार की योेजनाएं चलाई जाती है. जिसके अनुसार जिले में 3 लाख 57 हजार 843 लाभार्थी है.

2.81 लाख ने दिये लीविंग प्रमाणपत्र
विविध योजनाओं के जरिये अनुदान का लाभ लेनेवाले कुल 3 लाख 57 हजार 843 लाभार्थियों में से 2 लाख 81 हजार लाभार्थियों ने अपने जीवित रहने का प्रमाणपत्र संबंधित विभागोें में पेश किया है. वहीं शेष लाभार्थियों से ऐसे प्रमाणपत्र मिलना बाकी है.

तो अनुदान रूकेगा
प्रति वर्ष लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ व अनुदान प्राप्त करने हेतु अपने आय प्रमाणपत्र सहित अपने जीवित रहने का प्रमाणपत्र जमा कराना आवश्यक होता है. और तय समय के भीतर संबंधित तहसील कार्यालय में प्रमाणपत्र नहीं जमा करानेवालोें का अनुदान भी रूक सकता है.

कहां मिलता है प्रमाणपत्र
महा ई-सेवा केंद्र तथा सेतु कार्यालय के मार्फत लाभार्थियों को तत्काल ही ऑनलाईन प्रमाणपत्र प्रदान किये जाते है. साथ ही पटवारी, नायब तहसीलदार कार्यालय एवं बैंक व पोस्ट ऑफिस के जरिये भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त हो सकते है.

महा ई-सेवा केंद्र व सेतु के जरिये लाभार्थियों को तुरंत ऑनलाईन प्रमाणपत्र दिये जाते है. इसके अलावा संबंधित पटवारी व नायब तहसीलदार सहित बैंक व पोस्ट ऑफिस के जरिये भी लाभार्थियो को प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था है. सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष अपने जीवित रहने के प्रमाणपत्र सहित आय प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
– नायब तहसीलदार
संजय गांधी निराधार योजना

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