अमरावती

जिले में आज से ‘मिनी लॉकडाउन’

जिनमेें जमाव बंदी व रात मेें संचारबंदी लागू रहेगी

* जिलाधीश पवनीत कौर ने जारी किये आदेश
अमरावती/दि.10– राज्य सरकार की ओर से जारी किये गये आदेश के मद्देनजर गज रोज 9 जनवरी को जिलाधीश पवनीत कौर द्बारा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के संदर्भ में एक नया संशोधित आदेश जारी किया गया. जिसे रविवार 9 जनवरी व सोमवार 10 जनवरी की दरम्यानी रात में मध्यरात्री 12 बजे से समूचे जिले हेतु लागू कर दिया गया. इस आदेश के चलते अब समूचे जिले में रोजाना सुबह 5 से रात 11 बजे तक जमावबंदी तथा रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक रात्रीकालीन संचारबंदी लागू रहेगी. ऐसे में कहा जा सकता है कि, जिले मेें एक तरह से मिनी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है.
इस नये आदेश के चलते अब सभी तरह के सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में बेहद महत्वपूर्ण कामों के लिए कार्यालय प्रमुख की लिखित अनुमति के साथ ही अभ्यागतों को प्रवेश दिया जाएगा. वहीं कार्यालय प्रमुख द्बारा सभी नागरिकों एवं अधिनस्त कर्मचारियों से संवाद साधने हेतु वीडियों कॉन्फसिंग की व्यवस्था करनी होगी. इसके साथ ही कार्यालयों में भीड-भाड को कम करने हेतु अधिक से अधिक कर्मचारियों को वर्क फॉम होम करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और जरुरत के अनुसार सरकारी व निजी कार्यालयों में कामकाज को अलग-अलग शिफ्टों में किया जाएगा. ताकि कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या को घटाया जा सके.
इसके साथ ही शहर व जिला संभागीय स्तर पर अब किसी भी तरह की क्रीडा स्पर्धा का आयोजन नहीं किया जाएगा. हालांकि राष्ट्रीय व आंतर्राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धाओं का कडे प्रतिबंध व नियमों का पालन करते हुए आयोजन करने की अनुमति दी जाएगी. वहीं अगले आदेश तक सभी मनोरंजन पार्क, बाग-बगीचे, वस्तु संग्राहलय, पर्यटन स्थल व किले जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश हेतु प्रतिबंध व पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा सभी तरह के शॉपिंग मॉल व मार्केट कॉम्प्लेक्स को 50 फीसद क्षमता के साथ शुरु रखने की अनुमति दी गई है. जहां पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण पूर्ण होना अनिवार्य किया गया है. साथ ही दोनो टीके लगवा चुके नागरिकों को ही शॉपिंग मॉल व कॉम्प्लेक्स में प्रवेश देने की बात कहीं गई है. इन स्थानों के मुख्य दर्शनी स्थल पर संबंधित प्रतिष्ठानों की कुल प्रवेश क्षमता के साथ ही फिलहाल भीतर मौजूद आगंतुकों की संख्या दर्शाने वाला फलक लगाना अनिवार्य किया गया है. इसी तरह टॉकीज, नाट्यगृह, रेस्टारेंट व होटल में भी 50 फीसद क्षमता के साथ काम करने की छूट दी गई है. इन सभी स्थानों पर भी कोविड त्रिसुत्री नियमों का कडाई के साथ पालन करना अनिवार्य किया गया है.
इसके अलावा विवाह समारोह में अधिकतम 50 तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति को छूट दी गई है. वहीं आगामी 15 फरवरी तक सभी तरह की स्कूल कॉलेज व कोचिंग क्लासेस को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. हालांकि कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की पढाई-लिखित सहित विभिन्न प्रशासकीय कामकाज के लिए शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास में उपलब्ध रहने की अनुमति दी गई है. वहीं यूपीएससी, एमपीएससी, वैधानिक प्राधिकरण तथा सार्वजनिकि संस्थाओं द्बारा राष्ट्रीय स्तर पर ली जाने वाली परिक्षाएं भारत सरकार के मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार ली जाएगी और यह परीक्षाएं अपने पूर्व घोषित टाईम-टेबल अथवा सरकार द्बारा घोषित अधिसूचना के मुताबिक ली जाएगी एवं इन परीक्षाओं का प्रवेश पत्र भी यात्रा करने के लिए प्रमाण के तौर पर ग्राह्य माना जाएगी. साथ ही जिले में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का संचालन करते समय कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करवाने हेतु जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण द्बारा निरिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.
इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन के साधनों में वैद्यकीय कारणों के चलते यात्रा करने वाले नागरिकों सहित 24 घंटे शुरु रहने वाले कार्यालयों की अलग-अलग शिफ्टों में काम करने वाले कर्मचारियों को यात्रा हेतु पूरी तरह से छूट रहेगी. साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सिन के दोनो टीके लगवा चुके नागरिकों को भी यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.

* अन्यथा होगी कडी कार्रवाई
उपरोक्त अधिसूचना जारी करने के साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर द्बारा कहा गया कि, सभी सरकारी व निजी कार्यालयों सहित विभिन्न आस्थापनाओं में थर्मल स्कैनर व हैंड सैनिटाईजर उपलब्ध कराने के साथ साथ मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों का कडाई के साथ पालन किया जाना बेहद अनिवार्य रहेगा. किंतु यदि कहीं पर भी इस अधिसूचना के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन होता पाया जाता है, तो संबंधितों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली आस्थापनाओं को बंद भी किया जा सकता है.

Related Articles

Back to top button