आरटीओ में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई
अमरावती/दि.3- वाहन चालकों के पास वाहन से संबंधित सभी कागजपत्र होना अनिवार्य होता है अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है. लेकिन अनेक लोग इस ओर दुर्लक्ष करते हैं. सिर्फ 60 से 100 रुपए तक निकलने वाली पीयूसी निकालने के लिए कई लोगों का दुर्लक्ष दिखाई देता है. लेकिन यातायात पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर 500 से 1500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है. वहीं वाहनों के बीमा का नूतनीकरण भी हो नहीं सकता.
बीमा खत्म होने के बाद भी निकालते नहीं. पीयूसी की अवधि खत्म होने पर भी वह नहीं निकालते. मात्र यातायात पुलिस द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाती है. परिणामस्वरुप 100 रुपए के लिए हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
दुपहिया वाहनधारकों के पास पीयूसी नहीं होने पर पहली बार 500 रुपए तो दूसरी बार डेढ़ हजार रुपए जुर्माना होता है. तीन पहिया वाहनों को भी दुपहिया की तरह ही दंड किया जाता है. पहली कार्रवाई में 500 तो दूसरी कार्रवाई में डेढ़ हजार रुपए जुर्माना देना पड़ता है. सीएनजी वाहन हो तो पीयूसी आवश्यक है. नहीं हो तो पहली बार 500, दूसरी बार डेढ़ हजार रुपए भरने पड़ते हैं. डिजल वाहनों की चारपहिया होने पर भी पीयूसी अनिवार्य है. अन्यथा पहली बार 500 रुपए, दूसरी बार डेढ़ हजार रुपए जुर्माना होता है.
* पीयूसी न होने पर बीमा नकारा जा सकता है
वाहनों की बीमा पॉलिसी का नूतनीकरण करना हो तो वाहनों की पीयूसी होना आवश्यक है. अन्यथा बीमा नकारा जा सकता है.
* केंद्र पर 50 से 100 रुपए में मिलती है पीयूसी
आरटीओ को प्रमाणित किए गए किसी भी केंद्र पर सिर्फ 50 से 100 रुपए में पीयूसी निकाली जा सकती है. मात्र अनेक लोग इस ओर दुर्लक्ष करते हैं. जिसके चलते यातायात पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ता है. दुपहिया, चार पहिया, आठ पहिया या किसी भी वाहन के लिए पीयूसी बंधनकारक है.
* चार महीने में पुलिस ने किया हजारों का दंड
गत चार महीने में पुलिस ने पीयूसी न रहने वाले 175 वाहन धारकों पर कार्रवाई कर हजारों रुपए का जुर्माना वसुला गया.
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आरटीओ द्वारा कार्रवाई की जाती है. आरटीओ द्वारा विशेष अभियान चलाया जाता है. इस दरमियान वाहनों की जांच करते समय पीयूसी नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है.
– सिद्धार्थ ठोके, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती