विक्रेता नियमों का पालन कर ही पटाखों की बिक्री करेें
नागरिक भी सावधानी के साथ दीपावली पर्व मनाए
-
शहर आयुक्त डॉ. आरती सिंह का आहवान
अमरावती/दि.2 – पटाखे विक्रेताओं को केवल कम आवाज करने वाले और ग्रीन क्रैकर्स पटाखों की बिक्री करने की अनुमती दी गई है. बडे प्रमाण में आवाज करने वाले व घनकचरा निर्माण करने वाले पटाखों पर पाबंदी लगायी गई है. जिसमें पटाखे विक्रेता शासन व्दारा दिए गए निर्देश के अनुसार पटाखों की बिक्री करे अन्यथा लायसंस रद्द किया जाएगा और विक्रेता पर कार्रवाई की जाएगी ऐसा आहवान शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने किया है.
ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइड पर पटाखों की खरीदी-बिक्री का पुर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है. जिसमें मर्यादित डिसेबल साउंड वाले पटाखों की ही बिक्री को अनुमती दी गई है. नागरिकों को पटाखें फोडने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल दो घंटे दिया गया हैै. जिसमें नागरिक भी नियमों का पालन कर पटाखे फोडे. दीपावली का पर्व 2 से 6 नवंबर की कालावधि में मनाया जा रहा है. पिछले दो सालों से कोरोना के प्रादुर्भाव को देखते हुए कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी कायम है. जिसमें सर्तक रहकर त्यौहार मनाए ऐसा नागरिकों से पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने आग्रह किया है.