श्रीराम फाईनांस के साथ जालसाजी, 4 के खिलाफ मामला दर्ज

शेगांव /दि.22 – श्रीराम फाईनांस कंपनी की स्थानीय शाखा के पास गिरवी रहनेवाली दो संपत्तियों की परस्पर खरीदी-विक्री का व्यवहार कर कर्ज डूबाने का मामला सामने आने पर शेगांव के प्रथम वर्ग न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस ने 19 सितंबर को 4 आरोपियों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया.
श्रीराम फाईनांस के कर्ज व्यवस्थापक उज्वल सहदेव आकोटे (36, भाटपुरी, तह. खामगांव) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक आरोपी गौरव जगन्नाथ पवार (27, जय हनुमान ट्रेडर्स, आरोग्य कॉलोनी, शेगांव) ने 2 नवंबर 2023 से 20 मार्च 2025 के दौरान श्रीराम फाईनांस कंपनी से 90 लाख रुपए का दर्ज लिया था. जिसके लिए गौरव पवार ने शेगांव शहर में स्थित अपनी दो संपत्तिया गिरवी के तौर पर श्रीराम फाईनांस कंपनी के पास रखी थी. कर्ज की किश्ते नियमित रुप से नहीं आने के चलते कंपनी द्वारा बार-बार नोटिस दी जा रही थी और कंपनी के कर्मचारी कर्ज की वसूली हेतु चक्कर काट रहे थे. इसी दौरान पता चला कि, गौरव पवार सहित शैलेश श्यामराव जोशी (39, आदर्श विद्यालय रोड, चिखली), प्रशांत रामदास इंगले (41, राठोड बंगले के पास, मठी सुतालपुरा, खामगांव) व अशा लाला पवार (59, रामदेवबाबा नगर, शेगांव) ने कंपनी की अनुमति लिए बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों की खरीदी-विक्री का व्यवहार किया. इस मामले में अदालत के आदेश पर शेगांव पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 61 (2), 316 (2), 318 (4), 320 और 321 के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरु कर दी.





