फर्जी दस्तावेज बनाकर भूखंड पर निर्माण कार्य किया शुरू
अभियंता और भूखंड धारक पर मामला दर्ज

* गाडगेनगर थाना क्षेत्र की घटना
अमरावती/ दि.1 – कैम्प रोड स्थित आयएमए हॉल के पास एक भूखंड पर उसके मालिक और इंजीनियर ने फर्जी नक्शे के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया. विकास शुल्क अदा न करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किए जाने से मनपा के इंजीनियर हेमंत महाजन (54) की शिकायत पर गाडगेनगर पुलिस ने भूखंड धारक प्रकाश छुकाराम खत्री और इंजीनियर अब्दुल सुफियान अब्दुल रउफ के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक प्रदीप खत्री का मौजे कैम्प सीट नं. 42 में प्लॉट नं. 2, नजुल प्लॉट नं. 10/10 है. कैम्प रोड पर आयएमए हॉल के पास स्थित इस भूखंड पर जी+3 निर्माण कार्य के लिए उन्होंने पंजीकृत अभियंता अब्दुल सुफियान के जरिए मनपा के निर्माण विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया था. मनपा की तरफ से आवेदन मिलने के बाद तकनीकी मंजूरी दी गई थी. यह तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद संबंधित भूखंड धारक को विकास शुल्क अदा करना पडता है. उसके बाद डीएससी लगने पर निर्माण कार्य को मंजूरी मिलती है. सूत्रों के मुताबिक भूखंड धारक प्रदीप खत्री को इस निर्माण कार्य के लिए 23 से 24 लाख रूपए विकास शुल्क मनपा में भरना आवश्यक था. लेकिन उन्होंने विकास शुल्क अदा किए बगैर भूखंड पर बिना अनुमति और आदेश के निर्माण कार्य शुरू कर दिया. यह बात पता चलने पर मनपा के इंजीनियर हेमंत महाजन की तरफ से भूखंड धारक को नोटिस भी दी गई. तब उन्होंने फर्जी दस्तावेज और नक्शा प्रस्तुत किया. सभी दस्तावेज फर्जी रहने का पता चलते ही इंजीनियर हेमंत महाजन ने गाडगेनगर थाने में भूखंड धारक प्रदीप खत्री और पंजीकृत अभियंता अब्दुल सुफियान के खिलाफ शिकायत दर्ज की. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भूखंड धारक खत्री और अभियंता अब्दुल सुफियान के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4), 336 (3), 340 (2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.





