देवेंद्र शिर्के, सोपान सूर्यवंशी आरोप मुक्त नहीं

सिचाई घोटाला में हाईकोर्ट का फेैसला

नागपुर /दि.9 – बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने हजारो करोड के सिंचाई घोटाले में विदर्भ सिचाई विकास निगम पूर्व कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के 65 और मुख्यअभियांत सोपान रामराव सूर्यवशी 69कों आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया. न्याय मूर्ती उर्मिला जोशी फालके ने रिकॉर्ड पर विविध ठोस सबुतों के आधार पर यह निर्णय दिया.
कोर्ट ने इससे पहले अधिक्षक अभियंता रहे संजय खोलापुरकर और दिलीपदेवराव पोहेकर की भी आरोप मुक्तकरने की याचिका ठुकरा ठी थी. शिर्के नाशिक व सूर्यवंशी छत्रपती संभाजी नगर के रहने वाले हैं. शिर्के 31 मार्च 2013 तो सूर्यवंशी 23 जून 2009 को निवृत्त हुए हैं.
सिंचाई घोटाले के आरोपी के विरूद्ध सदर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कि थी.विशेष सत्र न्यायालय में आरोपपत्र दााखिल किया था. जिससे शिर्के ओर सूर्यवशी ने सत्र न्यायालय में आरोप मुक्त करने का अनुभव किया. वहां आवेदन ना मंजूर होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. आरोपी जब गोसी खूर्दे राष्ट्रीय सिचाई परियोजना से संबंधित कामो की टेंडर प्रक्रिया कर रहे थें. इस समय उनसे कानून के अनुसार कार्य अपेक्षित था किंतु ठेकेदारो का फायदा करने के लिए जानबुझकर घोटला कर सरकार के करोडो रूपए का नुकसान का आरोप उनपर हैं.

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