जिला बैंक का नोटिस प्रकरण ‘क्लोज’
अंतिम फैसले की ओर नजरें

* संचालक काले की अपात्रता पर 29 को सुनवाई
अमरावती/दि.24-जिला मध्यवर्ति बैंक में सत्ताधारी और विरोधियों में शुरु संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड आया है. जुर्माने की नोटिस देने के मामले में आदेश के लिए कोर्ट ने इस मामले को क्लोज कर दिया है. हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा है. इसके अलावा बैंक के संचालक आनंद काले की अपात्रता के मामले में आगामी 29 जुलाई को सुनवाई होगी. इसलिए अब नोटिस मामले की ओर सभी की नजरे कोर्ट के अंतिम फैसले की ओर लगी हैं.
बैंक के विरोधी संचालकों ने सत्ताधारियों के खिलाफ की शिकायत के तहत विभागीय सहनिबंधक कार्यालय ने जांच समिति स्थापित की थी. इस समिति के लिए जिला बैंक ने आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराने से बैंक को नोटिस दिया गया था. तथा कागजात पेश करने तक जुर्माना भी लगाया था.
हालांकि, बैंक ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस संदर्भ में दो बार सुनवाई होकर मंगलवार 22 जुलाई को हुए सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले को प्राथमिक तौर पर आदेश के लिए बंद करने की बात स्पष्ट हुई है. इसी बीच बैंक के संचालक आनंद काले पर विविध मामलों में अनियमितता करने का आरोप करते हुए उन्हें अपात्र ठहराने का नोटिस दिया है.





