घरकुल योजना के लाभार्थियों हेतु बडी खुशखबर

राज्य की रेत नीति में बडा बदलाव

* घर के निर्माण की लागत होगी कम
मुंबई /दि.10- राज्य सरकार द्वारा राज्य की रेत नीति में काफी बडा बदलाव किया गया है. जिसे लेकर इससे पहले ही घोषणा की गई थी और अब इस नीति को स्पष्ट कर दिया गया है. जिसके चलते घरकुल लाभार्थियों को काफी बडा फायदा होगा और उनके घर के निर्माण कार्य का खर्च भी कम होगा.
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा दिए गए आदेश के बाद जारी की गई नई रेत नीति के अनुसार घरकुल योजना के लाभार्थियों को 10 फीसद निशुल्क रेत मिलने का रास्ता खुल गया है और अब इस संशोधित निर्णय के चलते निलमी धारकों का आर्थिक बोझ राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा. राज्य में रेत व्यवस्थापन व घरकुल योजनाओं को गति देने हेतु यह बदलाव किया गया है. जिसके तहत अब तक प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार होनेवाली निलामी अब प्रतिवर्ष होगी. साथ ही खुदाई प्रारुप, पर्यावरण संबंधी अनुमति व अन्य आवश्यक अनुमतियां भी प्रति वर्ष लेनी होंगी.
नई रेत नीति के मुताबिक घरकुल लाभार्थियों द्वारा आवेदन किए जाने के बाद तहसीलदार को इस पर 15 दिन में निर्णय लेना होगा और 15 दिन के भीतर लाभार्थियों को रेत उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी होगी अन्यथा संबंधित तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा स्पष्ट किया गया है. इसके साथ ही पत्थर से तैयार की गई कृत्रिम रेत का भी प्रयोग किया जाएगा. जिसके लिए स्टोन क्रशर को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा. रेत डिपो में जिले के घरकुल लाभार्थियों के लिए रेत उपलब्ध होने हेतु 31.675 ब्रास रेत आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है और 5 ब्रास रेत निशुल्क वितरित करने का भी फैसला हुआ है.

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