15 साल पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लागू
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार का बड़ा फैसला

अमरावती/दि.13- राज्य सरकार ने 15 वर्ष पूरे कर चुके निजी वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ (पर्यावरण कर) लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. यह अधिसूचना महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम के तहत जारी की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है. नए नियम के अनुसार, वाहन की पहली रजिस्ट्रेशन तिथि से 15 वर्ष पूरे होने के बाद हर अगले 5 वर्षों के लिए ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा. वाहन के प्रकार और उसके उत्सर्जन मानक (बीएस मानक) के आधार पर कर निर्धारित किया गया है.
* कर की संरचना इस प्रकार है
– दोपहिया वाहन : बीएस-6 और उससे ऊपर : 2 हजार रुपए.
– बीएस-4 और उससे नीचे : 4 हजार रुपए.
* पेट्रोल से चलने वाले अन्य वाहन (दोपहिया छोड़कर)
– बीएस-6 और उससे ऊपर : 3 हजार रुपए.
– बीएस-4 और उससे नीचे : 6 हजार रुपए.
* डीजल से चलने वाले अन्य वाहन (दोपहिया छोड़कर)
– बीएस-6 और उससे ऊपर : 3,500 रुपए.
– बीएस-4 और उससे नीचे : 7 हजार रुपए.
– इसके अलावा, क्रेन पर लगने वाले कर की अधिकतम सीमा 30 लाख तय की गई है. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार ने बताया कि इस फैसले से पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा.





