आयसीआयसीआय लोम्बार्ड को ग्राहक आयोग का झटका

बेची गई चार पहिया का मालिक बदलने के आदेश

यवतमाल/ दि. 1– चार पहिया वाहन बेचने के बाद नये मालिक के नाम रजिस्ट्रेशन न किए जाने से मूल मालिक को यातायात नियम उल्लंघन का जुर्माना अदा करना पडा. इस प्रकरण में यवतमाल जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इंश्युरंस कंपनी पर कडे शब्दों में नाराजी व्यक्त करते हुए 15 हजार रूपए भरपाई देने के आदेश दिए है.
यवतमाल निवासी किरण प्रभाकरराव शेलके के चार पहिया वाहन की दुर्घटना हो गई. उन्होंने आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इंश्युरंस कंपनी से वाहन का बीमा करवाया था. दुरूस्ती के बाद कंपनी ने वाहन कब्जे में लेकर पुणे के एक व्यक्ति को बेच दिया. लेकिन मालिक का नाम नहीं बदला. इस कारण नियमों का उल्लंघन करने का आरटीओ विभाग का संदेश किरण शेलके को मिला. उन्होंने आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनी को यह बात बताई, लेकिन प्रतिसाद नहीं मिला. इस कारण उन्होंने यवतमाल जिला ग्राहक आयोग ने गुहार लगाई.
* परेशानी में लाने का प्रयास
इंश्युरंस कंपनी द्बारा किरण शेलके को परेशानी में लाने का प्रयास किया गया. उनका वाहन खरीददार के नाम पर करने में टालमटोल किया गया. यह मामला परेशानी में लाने का प्रयास है, ऐसा आयोग ने अपने फैसले में कहा हैं. आयोग के अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र उल्हास मराठे और सदस्य अमृता वैद्य की मौजूदगी में इस प्रकरण पर सुनवाई हुई.
* 7 साल बाद फैसला
किरण शेलके ने यवतमाल जिला ग्राहक आयोग के पास 13 अप्रैल 2018 को प्रकरण दायर किया था. 30 जून 2025 के इस प्रकरण पर फैसला सुनाया गया. आयोग के फैसले के कारण बेचा गया वाहन नये मालिक के नाम पर करने लोग प्रवृत्त होगे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त की जा रही हैं.
* रजिस्ट्रेशन रद्द करों
लोम्बार्ड जनरल इंश्युरंस कंपनी ने अनुचित व्यापार प्रथा पर अमल किया, ग्राहक के रूप में सेवा देने में गलती की. शेलके से कब्जे में लिए गये वाहन का दुरूपयोग न होने पर ध्यान दिया जाए और रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए, ऐसा आदेश में किया गया है. शारीरिक व मानसिक परेशानी के कारण 10 हजार और शिकायत खर्च के 5 हजार रूपए देने के आदेश दिए गये हैं.

 

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