दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर लगाया 24 घंटे का बैन
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली/ दि. १५ – आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गुरुवार को चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की तरफ से सीतलकूची को लेकर दिए बयान के चलते चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगाया है. चुनाव आयोग का ये बैन 15 अप्रैल को शाम 7 बजे से 16 अप्रैल शाम 7 बजे तक है. 24 घंटे के इस बैन में दिलीप घोष प्रचार नहीं कर सकेंगे.
इससे पहले निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के एक बयान को लेकर उन्हें नोटिस भेजा था, जिसमें घोष ने कथित रूप से कहा था कि सीतलकूची जैसी घटना अनेक स्थानों पर होगी. कूच बिहार के सीतलकूची में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में चार लोग मारे गए थे. इसी घटना का जिक्र करते हुए घोष ने टिप्पणी की थी.
चुनाव आयोग ने कहा था कि दिलीप घोष के बयान उकसावे वाले हैं और इनके कारण कानून-व्यवस्था के हालात बिगड़ सकते हैं. चुनाव आयोग ने दिलीप घोष को नोटिस का जवाब देने और इन टिप्पणियों पर अपना रूख स्पष्ट करने के लिए बुधवार सुबह दस बजे तक का समय दिया था.
नोटिस में कहा गया था कि आयोग का ऐसा मानना है कि दिलीप घोष ने आचार संहिता के विभिन्न उपबंधों, जन प्रतिनिधि कानून और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ऐसे बयान दिए जो उकसावे वाले हैं और भावनाओं को भड़का सकते हैं. नोटिस के मुताबिक इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.