पुसद /दि.6 – मामूली कारण पर से तहसील के पारवा ग्राम में विजय राठोड पर जानलेवा हमला करनेवाले आरोपी राहुल रोडा चव्हाण के खिलाफ आरोप सिद्ध होने से स्थानीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (1) श्रीमती एस.जे. रामगडिया ने धारा 307 के तहत उम्रकैद की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि में से 75 हजार रुपए जख्मी को नुकसान भरपाई देने के आदेश दिए है. साथ ही जुर्माना अदा न करने पर एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.
अन्य आरोपी शरद रोडा चव्हाण को धारा 323 के तहत 6 माह सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना अन्यथा एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा तथा आरोपी रेणुकाबाई चव्हाण को धारा 323 के तहत दो माह सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना अन्यथा एक सप्ताह कारावास की सजा सुनाई गई है. इस प्रकरण में सरकार की तरफ से महेश निर्मल ने काम संभाला. पुसद तहसील के पारवा (खु.) निवासी विजय राठोड अपने घर के सामने गाय बांधने के लिए गया तब आरोपियों ने घर के सामने गाय बांधने पर विवाद किया. विजय राठोड द्वारा गलती होने की बात कहते ही राहुल ने घर में से भाला लाकर विजय राठोड के पेट में घोंप दिया और घटनास्थल पर उपस्थित अन्य आरोपियों ने राठोड के बेटे और बहु के साथ बेदम मारपीट की. पुलिस ने मामले की जांच-पडताल कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की. सत्र न्यायालय ने सरकारी पक्ष की तरफ से 13 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई. पैरवी अधिकारी के रुप में दादाराव चिल्होरकर ने काम संभाला.