महाराष्ट्र

रश्मी शुक्ला को गिरफ्तारी से मिली राहत

फोन टैपिंग मामले में घिरी थी

मुंबई./दि.23 – मुंबई उच्च न्यायालय ने फोन टैपिंग के मामले में घिरी आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है. राहत की अवधी 6 जुलाई तक बढा दी गई. न्यायमूर्ति नितिन जामदार व न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर की पीठ ने मुंबई पुलिस को संबंधित मामले में शुक्ला के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया.
कथित फोन टैपिंग के मामले में शुक्ला के खिलाफ इस वर्ष फरवरी में मार्केट कोलाबा पुलिस थाने में प्राथमिकी अपराध दर्ज किया गया था. वकील समीर नागले के माध्यम से दायर एक याचिका में रश्मी शुक्ला ने दावा किया है कि, उन्हें इस मामले में झूठा फसाया गया हैं. प्राथमिकी अपराध दर्ज करना राजनीति से प्रेरित हैं. प्राथमिकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की फरियाद पर दर्ज की गई थी. जिसमें शुक्ला पर शिवसेना सांसद संजय राउत व राष्ट्रवादी के नेता एकनाथ खडसे के फोन नंबर को निगरानी में रखने का आरोप लगाया गया था. इससे पहले न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले व न्यायमूर्ति श्रीराम एम. मोदक की खंडपीठ ने शुक्ला को अंतरिम राहत दी थी. इस वर्ष 4 मार्च को उच्चन्यायालय की एक अन्य पीठ ने शुक्ला को अन्य याचिका पर 25 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी.

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