पीकेवी के कन्वेंशन सेंटर का विरोध
हाईकोर्ट मेें याचिका

* वह जगह झुडपी जंगल होने का दावा
नागपुर/ दि. 9- अमरावती रोड के दाभा में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ पीकेवी के कृषि कन्वेंशन सेंटर के विरोध में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में अर्जी दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता ने उक्त जगह झुडपी जंगल होने का दावा कर वहां केन्द्र अवैध हो जायेगा. कोर्ट ने याचिका में सुधार की अनुमति देते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. नोटिस का जवाब 16 जुलाई तक देना है.
पीकेवी ने दाभा के सर्वे क्रमांक 175 में 9.58 हेक्टेयर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि कनवेंशन सेंटर प्रस्तावित किया है. वहां मूलभूत सुविधा के लिए एमएसएसआयडीसी से अनुबंध भी किया. जिसके विरोध में याचिका दायर की गई. स्वच्छ असो. की जनहित याचिका पर मंगलवार को न्या. नितिन सांबरे और न्या. महेन्द्र नेरलीकर के सामने सुनवाई हुई. कोर्ट से एमएसएसआयडीसी को भी प्रतिवादी बनाने का अनुरोध किया गया. कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी की है. अगली सुनवाई 16 जुलाई को रखी गई है. याचिका मेें कहा गया कि कृषि विद्यापीठ को दी गई जमीन के गैर कृषि और व्यावसायिक कारणों के लिए उपयोग पर बंदी हैं. ऐसे में पीकेवी का प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर कैसे वैध माना जा सकता है ?





