अमरावती/ दि.30 – तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र के शिरजगांव मोझरी स्थित शिवाजी चौक में शिकायतकर्ता ने आरोपी के घर के सामने स्पीड बेे्रकर होने के कारण मोटरसाइकिल का जोर से हॉर्न बजाया. इसपर आरोपी ने शिकायतकर्ता पर चाकू से कातिलाना हमला कर हत्या करने का प्रयास किया. पुलिस थाने में अपराध दर्ज होने के बाद अमरावती न्यायालय में दोषारोप पत्र दर्ज किया गया. दोष सिध्द होने पर अदालत ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई.
रामभाऊ नामदेवराव उमक (66, शिरजगांव मोझरी) यह एक वर्ष कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता गोपी कुरलकर मोटरसाइकिल से जा रहा था. आरोपी रामभाऊ के घर के सामने स्पीड ब्रेकर होने के कारण गोपी कुरलकर ने मोटरसाइकिल से जोर की आवाज की. इसपर आरोपी काम से लौटते वक्त आरोपी ने अपने पास से चाकू निकालकर हमला करते हुए जान से मारने का प्रयास किया, घायल अवस्था में गोपी को तिवसा ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 307 के तहत गिरफ्तार किया. अदालत में मुख्य गवाह शिकायतकर्ता अपने बयान से पलट गया. परंतु चष्मदीद गवाह निरंजन कडू व अन्य गवाहों के सबूत, इसी तरह सरकारी पक्ष की ओर से एड.मंगेश श्रीधर भागवत की दलीलों को मान्य कर अदालत ने आरोपी को दफा 307 की जगह दफा 324 सिध्द होने पर 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई.