शालार्थ आईडी घोटाले के चलते रुका वेतन शुरु करो

हाईकोर्ट के आदेश से 100 से अधिक शिक्षकों को मिली राहत

नागपुर /दि.20 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने विविध शालाओं के 100 अधिक शिक्षकों की मांगे मंजूर करते हुए इन शिक्षकों का शालार्थ आईडी घोटाले के चलते विगत मार्च माह से रुका हुआ वेतन तुरंत शुरु करने का अंतरिम आदेश विभागीय शिक्षा उपसंचालक को दिया है. जिसके चलते विविध शालाओं के 100 से अधिक शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश की वजह से राहत मिलती नजर आ रही है.
जानकारी के मुताबिक इन शिक्षकों को शालार्थ आईडी जारी की गई है. परंतु शालेय शिक्षा विभाग ने संबंधित घोटाले की वजह से इस शालार्थ आईडी की वैधता की पडताल करने का निर्णय लिया. जिसके परिणामस्वरुप इन शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया. इस कार्रवाई के खिलाफ संबंधित शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. जिस पर न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवलकर व राज वाकोडे की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शिक्षकों की ओर से पैरवी करते हुए एड. पवन ढेंगे ने सरकार की कार्रवाई पर आक्षेप लेते हुए कहा कि, कार्रवाई करने से पहले शिक्षकों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था. जिसके बाद अदालत ने इस बात सहित विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को राहत प्रदान की.

* वेतन अदा करने हेतु 29 अक्तूबर तक समय
याचिकाकर्ता शिक्षकों को उनका संपूर्ण बकाया वेतन अदा करने हेतु न्यायालय ने शिक्षा उपसंचालक को 29 अक्तूबर तक समय दिया है. साथ ही शालार्थ आईडी जांच के लिए जिप के प्राथमिक शिक्षाधिकारी के साथ सहयोग करने का निर्देश शिक्षकों भी दिया है. इसके अलावा शिक्षा उपसंचालक व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर याचिका में दर्ज मुद्दों पर आगामी 11 नवंबर तक लिखित जवाब पेश करने का निर्देश भी जारी किया गया है.

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