शालेय स्कूल वैन को राज्य सरकार ने दी मंजूरी

अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों व सुविधाओं की अनिवार्यता

मुंबई/दि.11 – स्कूल बस का भारी-भरकम मासिक किराया अदा करने में सक्षम नहीं रहने के चलते अपने बच्चों के लिए स्कूल आने-जाने हेतु अनधिकृत स्कूल वैन व ऑटो रिक्शा का पर्याय चुननेवाले राज्य के तमाम अभिभावकों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने एक बेहद साहसिक कदम उठाया है. जिसके तहत शालेय विद्यार्थियों को सुरक्षित लाने-ले जाने की व्यवस्था करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने हेतु अब परिवहन विभाग द्वारा स्कूल वैन के लाईसेंस खुले किए जा रहे है. जिसके बारे में जल्द ही एक अधिसूचना भी जारी होगी, ऐसी जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा दी गई. साथ ही उन्होंने बताया कि, अधिकृत की जानेवाली सभी स्कूल वैन में अत्याधुनिक सुरक्षा उपाय व सुविधाएं रहना भी अनिवार्य रहेगा. विशेष उल्लेखनीय यह भी है कि, स्कूल वैन को कानूनी वैधता प्रदान करनेवाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य साबित हुआ है.
उल्लेखनीय है कि, परिवहन विभाग द्वारा बुलाई गई पालक एवं बस संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में अनधिकृत वाहनों के जरिए विद्यार्थियों ढुलाई होने का मुद्दा जमकर गूंजा था. इस समय बताया गया कि, सन 2018 तक राज्य के परिवहन विभाग द्वारा स्कूल वैन के लिए लाईसेंस दिए जाते थे. जिसे विद्यार्थियों की ढुलाई के लिए असुरक्षित बताते हुए कुछ लोगों ने अदालत में याचिका दायर की थी. जिसके चलते ऐसे वाहनों को परमीट देना बंद कर दिया गया. इसकी वजह से अभिभावकों को मजबुरन स्कूल बसों का भारी-भरकम किराया अदा करना पडता है. अत: स्कूल वैन को दुबारा परमीट देने का काम शुरु किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से तय मापदंडों के अनुसार राज्य सरकार ने नियमावली तैयार कर स्कूल वैन को अधिकृत दर्जा देते हुए दुबारा परमीट जारी करने का निर्णय लिया है. इसके बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, ऐसा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की ओर से बताया गया है.

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