मजीप्रा और मनपा के बीच पुरक करार

जल व संपत्ति कर की वसूली के लिए संयुक्त कार्रवाई

* बकायादारों की जलापूर्ति काटने का प्रावधान
अमरावती /दि.11 – अमरावती महानगरपालिका और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) के बीच 1983 के करार के संदर्भ में एक नया पूरक करार करने का निर्णय लिया गया है. इस करार का मुख्य उद्देश्य शहर में संपत्ति कर व पानी के बिलों की लंबित बकाया राशि वसूलना है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरावती महानगरपालिका और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की क्रमश: लगभग 196.59 करोड रुपए तथा 427 करोड रुपए की बडी बकाया राशि वसूल की जानी बाकी है. इस पृष्ठभूमि में दोनों संस्थाओं ने संयुक्त रुप से कार्रवाई करने के लिए पूरक करार को लागू करने का निर्णय लिया है. इस करार के अनुसार अब महानगरपालिका, महाराष्ट्र अधिकार सेवा अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सेवा तब तक प्रदान नहीं करेगी, जब तक संबंधित नागरिक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से नोड्यूज प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता उसी प्रकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण भी किसी नागरिक को सेवा देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि, उसके उपर मनपा का कोई संपत्ति कर बकाया नहीं है.
करार में यह भी तय किया गया है कि, संपत्ति कर के बकायादारों से वसूली में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मनपा की मदद करेगा. इसके तहत बकाया राशि न अदा करने वाले लोगों की जलापूर्ति काटने जैसी कार्रवाई की जा सकेगी. साथ ही मनपा से नो ड्यूज प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना जलापूर्ति दोबारा शुरु नहीं की जाएगी. शहर में पानी की चोरी रोकने के लिए भी विशेष प्रावधान किये गये है. यदि किसी संपत्ति पर संपत्ति कर बकाया है. लेकिन वहां अधिकृत पानी का कनेक्शन नहीं है, तो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगा. इसके अलावा दोनों संस्थाएं मिलकर शहर में सभी पानी कनेक्शनों का नकाशांकन (मैपिंग) करेगी और एक सांझा डिजिटल डैश बोर्ड तैयार किया जाएगा. जिसमें संपत्ति धारकों और पानी कनेक्शन से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध होगी.
दोनों विभाग एक-दूसरे के साथ बकायादारों की जानकारी सांझा करेंगे और संयुक्त रुप से कार्रवाई करेंगे. करार के अनुसार बकायादारों की पानी आपूर्ति बंद करने और दोबारा शुरु करने का खर्च महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वहन करेंगा. जिसके बाद संबंधित बकायादार से वसूल किया जाएगा. हालांकि दोनों संस्थाओं के बीच किसी भी प्रकार का आर्थिक लेनदेन नहीं होगा. यह पूरक करार महाराष्ट्र शासन के संबंधित विभागों द्वारा जारी आदेशों के अनुरुप लागू किया जाएगा. इस करार पर अमरावती महानगरपालिका और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये है. जिसकी साक्षी के रुप में मनपा के अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त तथा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के उपअभियंता उपस्थित रहे.

Back to top button